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हरियाणा में कर सकेंगे फिल्म की शूटिंग, ऑनलाइन मंजूरी देगी सरकार, यह नियम भी मानने होंगे

Thu, 03 Sep 2020 10:54 PM IST
पंचकुला ब्‍यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: पंचकुला ब्‍यूरो Updated Thu, 03 Sep 2020 10:54 PM IST
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Online approval will be given for shooting of film in safe area
सीएम मनोहर लाल (फाइल फोटो )

हरियाणा सरकार फिल्मों की शूटिंग के लिए ऑनलाइन मंजूरी देगी। सुरक्षित क्षेत्र में ही शूटिंग की अनुमति होगी। कंटेनमेंट जोन या उसके आसपास शूटिंग नहीं कर सकेंगे। सबकी थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही शूटिंग शुरू होगी। 50 से ज्यादा लोग एक साथ एकत्रित नहीं हो सकेंगे। सहायक कर्मचारियों को पूरी शूटिंग के दौरान मास्क पहनकर रखना होगा।

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अनलॉक-4 के दिशा-निर्देशों के साथ ही सरकार ने शूटिंग के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर दी। अनुमति के लिए आवेदन ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त होंगे और प्रारंभिक स्वीकृति सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक देंगे। फिर आवेदन को संबंधित जिलों के डीसी को भेजा जाएगा, जिसमें शूटिंग के लिए प्रस्तावित स्थानों का उल्लेख होगा।
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सभी आवेदनों में स्थान की जानकारी, दिनों की संख्या और समय की पूरी जानकारी शामिल होनी चाहिए। संबंधित डीसी, पुलिस अधिकारियों के परामर्श से अनुमति देने पर विचार करेंगे और अनुमति की एक प्रति पुलिस अधिकारियों को सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाएगी।
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शूटिंग की अवधि जहां तक संभव हो न्यूनतम समय तक सीमित होनी चाहिए और 50 व्यक्तियों से ज्यादा उपस्थित न हों। शूटिंग तभी शुरू होगी जब इसमें शामिल सभी लोगों की थर्मल स्कैनिंग होगी और एसिमटोमेटिक पाए जाएंगे। शूटिंग के लिए स्थान का चयन करते समय यह ध्यान रखना होगा कि वह कंटेनमेंट ज़ोन में या उसके आसपास तो नहीं है। अनुमति और अनुमोदन केवल सुरक्षित ज़ोन के लिए ही दिए जाएंगे।


इन हिदायतों का करना होगा पालन

  • शूटिंग स्थल पर सैनिटाइजऱ, साबुन और पानी की व्यवस्था होनी चाहिए।
  • उपस्थित सदस्यों को बार-बार अपने हाथों को धोना होगा।
  • प्रवेश व निकासी द्वार, शूटिंग के दौरान सभी के लिए हाथों को धोना या सैनिटाइज करना जरूरी
  • जिस व्यक्ति को फिल्माया जा रहा है, उसे छोड़कर सभी को सामाजिक दूरी बनाए रखनी होगी।
  • प्रोडक्शन हाउस को दरवाजे खोलने, इस्तेमाल किए गए मास्क के उचित निपटान और खाद्य पदार्थों को उचित तरीके से रखने व संभालने के लिए लोगों को नामित करना होगा।
  • भीड़ से बचने के लिए पर्याप्त संख्या में व्यू कटर और निजी सुरक्षाकर्मी सुनिश्चित किए जाएं।
  • मोबाइल शौचालय, पोर्टेबल वॉश बेसिन का उपयोग अनिवार्य, यदि संभव हो तो स्नान की व्यवस्था भी करें
  • यदि कोई भी क्रू सदस्य बीमार पाया जाता है तो सूचना तुरंत निकटतम स्वास्थ्य केंद्र सूचित करना होगा।
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