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मुफ्त वॉक-इन टेस्टिंग को मंजूरी, अब बिना पर्ची होगी कोरोना की जांच, 24 घंटे खुली रहेंगी दवा की दुकानें

Thu, 03 Sep 2020 11:06 PM IST
पंचकुला ब्‍यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: पंचकुला ब्‍यूरो Updated Thu, 03 Sep 2020 11:06 PM IST
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Now covid test to be done without slip, free walk-in testing approved
कोरोना वायरस - फोटो : पीटीआई

पंजाब में अब बिना पर्ची के कोविड टेस्ट किया जाएगा। सरकार ने सरकारी अस्पतालों और मोबाइल वैनों में मुफ़्त वाक इन टेस्टिंग को मंजूरी दे दी है। निजी डाक्टरों और अस्पतालों को 250 रुपये प्रति टेस्ट के खर्च पर ऐसी ही टेस्टिंग करने के निर्देश दिए हैं। जो व्यक्ति अपना नतीजा तुरंत देखना चाहते हैं, वह रैपिड एंटीजन टेस्टिंग का चयन कर सकते हैं, जबकि आरटी -पीसीआर टेस्टिंग भी इसी तरह उपलब्ध होगी।

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मुख्य सचिव विनी महाजन ने बताया कि सरकार निजी अस्पतालों और डॉक्टरों को टेस्टों के लिए प्रशिक्षण और किटें मुहैया करवाएगी। यह टेस्ट बिना कोई प्रश्न पूछे या बिना पर्ची के आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के आधार पर करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि आरटी टेस्ट के नतीजे 30 मिनट में उपलब्ध होने से टेस्टिंग और इलाज में विस्तार होगा और बीमारी की शुरुआत में ही पहचान की जा सकेगी।

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पटियाला, बठिंडा, अमृतसर, लुधियाना, जालंधर और मोहाली ज़िले के डिप्टी कमिश्नरों और सिविल सर्जनों के साथ कोविड की स्थिति का जायजा लेते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि जो लोग आरटी द्वारा पॉजिटिव पाए गए हैं या जिनमें लक्षण पाए गए हैं, लेकिन रिपोर्ट निगेटिव आई है, उनकी पुष्टि के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट द्वारा दोबारा जांच की जा सकती है।

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मुख्य सचिव ने डीसी को निजी अस्पतालों और फार्मेसी, केमिस्ट की दुकानों पर 250 रुपये प्रति टेस्ट की मामूली कीमत पर आरटी टेस्टिंग करवाने के लिए भी कहा और इन टेस्ट के लिए सरकार की तरफ से उचित प्रशिक्षण और किटें मुहैया करवाई जाएंगी। उन्होंने आगे कहा कि निजी अस्पतालों और केमिस्टों द्वारा एकत्रित किए गए टेस्ट के नतीजों और डेटा को अगली कार्रवाई के लिए सरकारी पोर्टल पर अपलोड किया जा सकता है।

हॉटस्पॉट की पहचान करें डीसी
विनी महाजन ने आगे डिप्टी कमिश्नरों से अपील की कि वह हॉटस्पॉट की बेहतर पहचान करने के लिए दरों की समीक्षा करें और इन दरों की रोज़मर्रा की निगरानी और रुझानों की हफ़्ते दर हफ़्ते निगरानी करें। उन्होंने कहा कि सभी जिलों की तरफ से महीने के लिए उचित अनुमान लगाए जाने चाहिए। मुख्य सचिव ने उनको इस समस्या से निपटने के लिए कार्य योजना को बेहतर ढंग से तैयार करने हेतु शहरी-ग्रामीण आंकड़े भी एकत्रित करने की भी हिदायत की।

पंजाब में 24 घंटे खुली रह सकती हैं केमिस्ट की दुकानें 
पंजाब सरकार ने गुरुवार को एक स्पष्टीकरण जारी करते हुए साफ किया है कि राज्य में केमिस्ट शॉप को 24 घंटे खुले रखने की इजाजत है। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी (होम) की ओर से जारी स्पष्टीकरण में कहा गया है कि केमिस्ट शॉप खोलने के समय को लेकर अनलॉक 4.0 के तहत कोई बंदिश नहीं लगाई गई है और यह दुकानें 24 घंटे खुली रखी जा सकती हैं।

स्पष्टीकरण में कहा गया है कि 29 अगस्त को एमएचए द्वारा अनलॉक 4.0 के तहत दुकानें खोलने को लेकर जारी किए गए नए दिशानिर्देशों के आधार पर पंजाब गृह विभाग ने 30 अगस्त को कुछ बंदिशें जारी की हैं। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि लागू की गई नई बंदिशें स्वास्थ्य सेवा संस्थानों जैसे अस्पताल, लैब, डायगनोस सेंटर और केमिस्ट शॉप पर लागू नहीं होंगी। यह सभी स्वास्थ्य सेवा संस्थान सप्ताह के सातों दिन 24 घंटे खुले रखे जा सकते हैं।

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