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Panchkula News: बीस साल बाद भी नहीं मिली एन्हांसमेंट से राहत
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पंचकूला। सेक्टर-20 के जीएच-36 अरावली ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के लोगों को 24 साल बाद भी एन्हांसमेंट से राहत नहीं मिल पाई है। लोगों का आरोप है कि आर्बिट्रेटर के फैसले के बाद भी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ब्याज पर ब्याज लगाते जा रहा है। अदालत के फैसले के बाद नवंबर 2018 में सोसाइटी की ओर से 35 हजार ब्याज के साथ करीब 2 लाख 87 हजार रुपये एचएसवीपी के खाते में एन्हांसमेंट की राशि जमा करवा दी गई थी।
उसके बाद भी विभाग करीब 15 फीसदी ब्याज लगा रहा है। इस समय एचएसवीपी की साइट पर सोसाइटी की एन्हांसमेंट की राशि करीब 3.60 करोड़ रुपये स्टैंडिंग अमाउंट के रूप में दिखा रहा है। दरअसल एन्हांसमेंट का नोटिस देने के बाद जीएच-36 के स्थानीय लोग साल 2018 में हाईकोर्ट चले गए थे। उस समय हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और सोसाइटी के लोगों की सहमति से आर्बिट्रेटर लगाया गया था। जिसके फैसले को विभाग अभी मान नहीं रहा है।
क्या है एन्हांसमेंट जमीन की मुआवजा राशि जमीन मालिक को दी जाती है। अगर जमीन मालिक बाद में दी गई राशि को पर्याप्त नहीं पाता है तो वह इस मामले में भूमि अधिग्रहण अधिनियम एक्ट के तहत आपत्ति दर्ज करता है। उसकी मांग पर अगर कोई राशि अवॉर्ड होती है तो खरीदार को वह राशि चुकानी होती है।
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5 नवंबर 2018 को आर्बिट्रेटर ने फैसला सुनाया है। 2.27 लाख रुपये की सोसाइटी के शेयर होल्डरों पर एन्हांसमेंट लगाया। उसी साल 18 नवंबर को एन्हांसमेंट का भुगतान कर दिया गया। उसके बाद भी एचएसवीपी लगातार हर माह ब्याज लगा रहा है। विभाग के अधिकारी पूछने पर इस संबंध में कोई जवाब नहीं देते हैं। - ब्रज भूषण, सेक्टर-20 निवासी अरावली ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी जीएच 36
एन्हांसमेंट को लेकर साल 2018 से 2024 तक हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन विभाग के अधिकारी कोई रिस्पांस नहीं देते। इस समस्या के समाधान पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। - संतोष गुप्ता, सेक्टर-20 निवासी अरावली ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी जीएच 36
एन्हांसमेंट से राहत नहीं मिलने के चलते सोसाइटियों का कन्वेंश डीड नहीं हो पा रहा है। जिसके चलते बैंक लोन नहीं करता। एन्हांसमेंट के चक्कर में आज भी हमलोगों को फ्लैट का मालिकाना हक नहीं मिल पाया है। हमलोग एक शेयर होल्डर की तरह हैं। - जनरल वीपी सिंह, निवासी सेक्टर-20 अरावली ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी जीएच 36
एचएसवीपी और सोसाइटी के लोगों के सहमति से आर्बिट्रेटर ने 35 हजार रुपये ब्याज के साथ 2 लाख 87 हजार रुपये एन्हांसमेंट जमा कराने का फैसला सुनाया था। जिसे विभाग मानने को तैयार नहीं है। जिसका खामियाजा पूरे सोसाइटी में रहने वाले लोग भुगत रहे हैं। - देवेंद्र कुमार, निवासी सेक्टर-20 अरावली ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी जीएच 36
यह मामला मेरे संज्ञान में अभी नहीं है। फाइल देखकर ही इस संबंध में बता सकता हूं। - मानव मलिक, ईओ एचएसवीपी।
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उसके बाद भी विभाग करीब 15 फीसदी ब्याज लगा रहा है। इस समय एचएसवीपी की साइट पर सोसाइटी की एन्हांसमेंट की राशि करीब 3.60 करोड़ रुपये स्टैंडिंग अमाउंट के रूप में दिखा रहा है। दरअसल एन्हांसमेंट का नोटिस देने के बाद जीएच-36 के स्थानीय लोग साल 2018 में हाईकोर्ट चले गए थे। उस समय हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और सोसाइटी के लोगों की सहमति से आर्बिट्रेटर लगाया गया था। जिसके फैसले को विभाग अभी मान नहीं रहा है।
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क्या है एन्हांसमेंट जमीन की मुआवजा राशि जमीन मालिक को दी जाती है। अगर जमीन मालिक बाद में दी गई राशि को पर्याप्त नहीं पाता है तो वह इस मामले में भूमि अधिग्रहण अधिनियम एक्ट के तहत आपत्ति दर्ज करता है। उसकी मांग पर अगर कोई राशि अवॉर्ड होती है तो खरीदार को वह राशि चुकानी होती है।
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5 नवंबर 2018 को आर्बिट्रेटर ने फैसला सुनाया है। 2.27 लाख रुपये की सोसाइटी के शेयर होल्डरों पर एन्हांसमेंट लगाया। उसी साल 18 नवंबर को एन्हांसमेंट का भुगतान कर दिया गया। उसके बाद भी एचएसवीपी लगातार हर माह ब्याज लगा रहा है। विभाग के अधिकारी पूछने पर इस संबंध में कोई जवाब नहीं देते हैं। - ब्रज भूषण, सेक्टर-20 निवासी अरावली ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी जीएच 36
एन्हांसमेंट को लेकर साल 2018 से 2024 तक हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन विभाग के अधिकारी कोई रिस्पांस नहीं देते। इस समस्या के समाधान पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। - संतोष गुप्ता, सेक्टर-20 निवासी अरावली ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी जीएच 36
एन्हांसमेंट से राहत नहीं मिलने के चलते सोसाइटियों का कन्वेंश डीड नहीं हो पा रहा है। जिसके चलते बैंक लोन नहीं करता। एन्हांसमेंट के चक्कर में आज भी हमलोगों को फ्लैट का मालिकाना हक नहीं मिल पाया है। हमलोग एक शेयर होल्डर की तरह हैं। - जनरल वीपी सिंह, निवासी सेक्टर-20 अरावली ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी जीएच 36
एचएसवीपी और सोसाइटी के लोगों के सहमति से आर्बिट्रेटर ने 35 हजार रुपये ब्याज के साथ 2 लाख 87 हजार रुपये एन्हांसमेंट जमा कराने का फैसला सुनाया था। जिसे विभाग मानने को तैयार नहीं है। जिसका खामियाजा पूरे सोसाइटी में रहने वाले लोग भुगत रहे हैं। - देवेंद्र कुमार, निवासी सेक्टर-20 अरावली ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी जीएच 36
यह मामला मेरे संज्ञान में अभी नहीं है। फाइल देखकर ही इस संबंध में बता सकता हूं। - मानव मलिक, ईओ एचएसवीपी।