फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Night curfew, will have to tell the reason for exit .. Keep the document with you

रात्रि कर्फ्यू, बाहर निकलने का बताना होगा कारण..दस्तावेज साथ रखें

Tue, 13 Apr 2021 01:37 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Tue, 13 Apr 2021 01:37 AM IST
विज्ञापन
Night curfew, will have to tell the reason for exit .. Keep the document with you
नाइट कर्फ्यू के दौरान पंचकूला जीरकपुर बॉर्डर पर कोई भी पुलिसकर्मी तैनात नहीं था। - फोटो : PKL OFFICE
पंचकूला। जिला मजिस्ट्रेट मुकुल कुमार ने कोविड-19 महामारी के व्यापक प्रसार को रोकने के लिए रात्रि कर्फ्यू के निर्देश जारी किए हैं। जिले में रात 9 से सुबह 5 बजे के बीच सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए आवाजाही पर रोक लगाई गई है। यह आदेश 12 अप्रैल 2021 से लागू होंगे और अगले आदेश तक लागू रहेंगे। मुकुल कुमार ने कहा कि कर्फ्यू के दौरान कोई भी व्यक्ति अपने घरों को नहीं छोड़ेगा या उक्त घंटों के दौरान किसी भी सड़क या सार्वजनिक स्थान पर पैदल या वाहन से घूमने नहीं जाएगा।
विज्ञापन

इसके अलावा कानून और व्यवस्था की आपात स्थिति और नगरपालिका सेवाओं में शामिल लोगों को छूट रहेगी। इसमें कार्यकारी मजिस्ट्रेट, पुलिस कर्मी, सैन्य, सीआरपीएफ वर्दी में कर्मी, स्वास्थ्य, बिजली, अग्नि, मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मचारी और सरकारी मशीनरी कोविड-19 संबंधित लोग (सभी पहचान पत्र के प्रस्तुत करने पर) काम कर सकते हैं।
विज्ञापन

इन लोगों को मिलेगी छूट
मुकुल कुमार ने कहा कि आवश्यक और गैर-आवश्यक वस्तुओं के अंतर-राज्य और अंतरराज्यीय आवागमन पर कोई अंकुश नहीं होगा। सभी वाहनों, व्यक्तियों को बोनाफाइड ट्रांजिट (अंतर-राज्य / इंट्रा-स्टेट) को आने-जाने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन केवल मूल और गंतव्य के बिंदु के सत्यापन के उपरांत ही छूट होगी। इसके अलावा अस्पताल, केमिस्ट शॉप और एटीएम 24 घंटे खुले रहेंगे। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि गर्भवती महिलाओं और मरीजों को चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए रात के कर्फ्यू से छूट दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

इसके अलावा आईएसबीटी, हवाई अड्डे या रेलवे स्टेशन से जाने या लौटने वाले यात्रियों को छूट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इन उपायों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध आईपीसी की धारा-188 के तहत कानूनी कार्रवाई के अलावा, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed