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रात्रि कर्फ्यू, बाहर निकलने का बताना होगा कारण..दस्तावेज साथ रखें
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नाइट कर्फ्यू के दौरान पंचकूला जीरकपुर बॉर्डर पर कोई भी पुलिसकर्मी तैनात नहीं था।
- फोटो : PKL OFFICE
पंचकूला। जिला मजिस्ट्रेट मुकुल कुमार ने कोविड-19 महामारी के व्यापक प्रसार को रोकने के लिए रात्रि कर्फ्यू के निर्देश जारी किए हैं। जिले में रात 9 से सुबह 5 बजे के बीच सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए आवाजाही पर रोक लगाई गई है। यह आदेश 12 अप्रैल 2021 से लागू होंगे और अगले आदेश तक लागू रहेंगे। मुकुल कुमार ने कहा कि कर्फ्यू के दौरान कोई भी व्यक्ति अपने घरों को नहीं छोड़ेगा या उक्त घंटों के दौरान किसी भी सड़क या सार्वजनिक स्थान पर पैदल या वाहन से घूमने नहीं जाएगा।
इसके अलावा कानून और व्यवस्था की आपात स्थिति और नगरपालिका सेवाओं में शामिल लोगों को छूट रहेगी। इसमें कार्यकारी मजिस्ट्रेट, पुलिस कर्मी, सैन्य, सीआरपीएफ वर्दी में कर्मी, स्वास्थ्य, बिजली, अग्नि, मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मचारी और सरकारी मशीनरी कोविड-19 संबंधित लोग (सभी पहचान पत्र के प्रस्तुत करने पर) काम कर सकते हैं।
इन लोगों को मिलेगी छूट
मुकुल कुमार ने कहा कि आवश्यक और गैर-आवश्यक वस्तुओं के अंतर-राज्य और अंतरराज्यीय आवागमन पर कोई अंकुश नहीं होगा। सभी वाहनों, व्यक्तियों को बोनाफाइड ट्रांजिट (अंतर-राज्य / इंट्रा-स्टेट) को आने-जाने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन केवल मूल और गंतव्य के बिंदु के सत्यापन के उपरांत ही छूट होगी। इसके अलावा अस्पताल, केमिस्ट शॉप और एटीएम 24 घंटे खुले रहेंगे। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि गर्भवती महिलाओं और मरीजों को चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए रात के कर्फ्यू से छूट दी गई है।
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इसके अलावा आईएसबीटी, हवाई अड्डे या रेलवे स्टेशन से जाने या लौटने वाले यात्रियों को छूट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इन उपायों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध आईपीसी की धारा-188 के तहत कानूनी कार्रवाई के अलावा, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
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इसके अलावा कानून और व्यवस्था की आपात स्थिति और नगरपालिका सेवाओं में शामिल लोगों को छूट रहेगी। इसमें कार्यकारी मजिस्ट्रेट, पुलिस कर्मी, सैन्य, सीआरपीएफ वर्दी में कर्मी, स्वास्थ्य, बिजली, अग्नि, मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मचारी और सरकारी मशीनरी कोविड-19 संबंधित लोग (सभी पहचान पत्र के प्रस्तुत करने पर) काम कर सकते हैं।
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इन लोगों को मिलेगी छूट
मुकुल कुमार ने कहा कि आवश्यक और गैर-आवश्यक वस्तुओं के अंतर-राज्य और अंतरराज्यीय आवागमन पर कोई अंकुश नहीं होगा। सभी वाहनों, व्यक्तियों को बोनाफाइड ट्रांजिट (अंतर-राज्य / इंट्रा-स्टेट) को आने-जाने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन केवल मूल और गंतव्य के बिंदु के सत्यापन के उपरांत ही छूट होगी। इसके अलावा अस्पताल, केमिस्ट शॉप और एटीएम 24 घंटे खुले रहेंगे। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि गर्भवती महिलाओं और मरीजों को चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए रात के कर्फ्यू से छूट दी गई है।
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इसके अलावा आईएसबीटी, हवाई अड्डे या रेलवे स्टेशन से जाने या लौटने वाले यात्रियों को छूट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इन उपायों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध आईपीसी की धारा-188 के तहत कानूनी कार्रवाई के अलावा, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।