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एनडीपीएस मामले के दोषी को तीन साल की सजा, बीस हजार रुपये जुर्माना

Thu, 22 Aug 2019 01:36 AM IST
Panchkula bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Thu, 22 Aug 2019 01:36 AM IST
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NDPS fraud
चंडीगढ़। 10 प्रतिबंधित इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किए दोषी को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज संजीव जोशी की अदालत ने बुधवार को तीन साल की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। आरोपी की पहचान धनास निवासी युवक नवीन गोस्वामी उर्फ नोनी के रूप में हुई है।
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मामला 2 फरवरी, 2018 का है। पुलिस डड्डूमाजरा से धनास जाती हुई रोड पर पैदल गश्त कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने डड्डूमाजरा रोड की तरफ से एक व्यक्ति को आते हुए देखा। उसके हाथ में हरे रंग का एक कैरी बैग था। पुलिस को देखकर युवक घबरा गया। तभी वह पीछे मुड़कर तेज कदमों से चलने लगा। पुलिस को शक हुआ कि युवक स्नैचर हो सकता है। पुलिस ने युवक को जाकर पीछे से दबोच लिया। कैरी बैग की तलाशी लेने पर पुलिस ने आरोपी से दस प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद किए। पुलिस के पूछने पर वह कोई परमिट या लाइसेंस नहीं दिखा पाया। पुलिस ने आरोपी नवीन गोस्वामी को एनडीपीएस की धारा 22 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था।
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