{"_id":"627eb33b83a3fb7251309d1a","slug":"national-lok-adalat-will-be-held-in-district-court-premises-today-pkl-office-news-pkl4504565115","type":"story","status":"publish","title_hn":"जिला न्यायालय परिसर में आज लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जिला न्यायालय परिसर में आज लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत
विज्ञापन
जिला न्यायालय परिसर में आज लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत
माई सिटी रिपोर्टर
पंचकूला। जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक गुप्ता की देखरेख में शनिवार को जिला न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक गुप्ता, प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट तरनजीत कौर, सीनियर डिवीजन सिविल जज हितेश गर्ग, अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश विनोद कुमार, पंचकूला ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास पल्लवी ओझा, कालका डिवीजन ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास रेखा चौधरी की स्थायी लोक अदालत बेंच गठित की गई है। इस संबंध में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव संप्रीत कौर ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न अदालतों में लंबित मुकदमों आपराधिक एनआई एक्ट, बैंक रिकवरी, मोटर वाहन से संबंधित विवाद मामले और अन्य सिविल मामले शामिल किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपने केस का निपटान लोक अदालत के माध्यम से करवाना चाहता है तो वह संबंधित अदालत में या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला कार्यालय में संपर्क कर सकता है।
विज्ञापन
माई सिटी रिपोर्टर
पंचकूला। जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक गुप्ता की देखरेख में शनिवार को जिला न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक गुप्ता, प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट तरनजीत कौर, सीनियर डिवीजन सिविल जज हितेश गर्ग, अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश विनोद कुमार, पंचकूला ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास पल्लवी ओझा, कालका डिवीजन ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास रेखा चौधरी की स्थायी लोक अदालत बेंच गठित की गई है। इस संबंध में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव संप्रीत कौर ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न अदालतों में लंबित मुकदमों आपराधिक एनआई एक्ट, बैंक रिकवरी, मोटर वाहन से संबंधित विवाद मामले और अन्य सिविल मामले शामिल किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपने केस का निपटान लोक अदालत के माध्यम से करवाना चाहता है तो वह संबंधित अदालत में या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला कार्यालय में संपर्क कर सकता है।