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Highcourt News: रिश्वत कांड के आरोपी मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा ने की नियमित जमानत की मांग, पंजाब सरकार को नोटिस
Tue, 06 Dec 2022 07:30 AM IST
पंचकुला ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: पंचकुला ब्यूरो
Updated Tue, 06 Dec 2022 07:30 AM IST
सार
विजिलेंस ने 15 अक्तूबर को ट्रैप लगा सुंदर शाम अरोड़ा को सरकारी अधिकारी को 50 लाख रुपये रिश्वत देते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्होंने मोहाली की ट्रायल कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए नियमित जमानत की मांग की थी।
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट
- फोटो : File Photo
विस्तार
आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच कर रहे अधिकारी को 50 लाख रुपये की रिश्वत देने के आरोपी पंजाब के पूर्व मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा की नियमित जमानत की मांग पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। साथ ही अगली सुनवाई पर पंजाब सरकार को इस मामले में जांच की स्टेटस रिपोर्ट सौंपने का भी आदेश दिया है।
विजिलेंस ने 15 अक्तूबर को ट्रैप लगा सुंदर शाम अरोड़ा को सरकारी अधिकारी को 50 लाख रुपये रिश्वत देते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्होंने मोहाली की ट्रायल कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए नियमित जमानत की मांग की थी। गत माह अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। मोहाली की ट्रायल कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अब उन्होंने नियमित जमानत की मांग को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।
अरोड़ा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में दर्ज शिकायतों की विजिलेंस जांच कर रही थी। जांच अधिकारी अपने शहर का है यह जानकारी मिलने के बाद अरोड़ा ने उससे संपर्क किया। इसके बाद आरोप के अनुसार याची ने जांच अधिकारी को रिश्वत देने की कोशिश की। इसके बारे में जांच अधिकारी ने पहले ही विभाग के आला अधिकारियों को सूचना दे दी थी। विजिलेंस ने ट्रैप लगाया और जब अरोड़ा पैसे लेकर पहुंचे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में अब नियमित जमानत की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है जिस पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है।
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विजिलेंस ने 15 अक्तूबर को ट्रैप लगा सुंदर शाम अरोड़ा को सरकारी अधिकारी को 50 लाख रुपये रिश्वत देते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्होंने मोहाली की ट्रायल कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए नियमित जमानत की मांग की थी। गत माह अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। मोहाली की ट्रायल कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अब उन्होंने नियमित जमानत की मांग को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।
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अरोड़ा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में दर्ज शिकायतों की विजिलेंस जांच कर रही थी। जांच अधिकारी अपने शहर का है यह जानकारी मिलने के बाद अरोड़ा ने उससे संपर्क किया। इसके बाद आरोप के अनुसार याची ने जांच अधिकारी को रिश्वत देने की कोशिश की। इसके बारे में जांच अधिकारी ने पहले ही विभाग के आला अधिकारियों को सूचना दे दी थी। विजिलेंस ने ट्रैप लगाया और जब अरोड़ा पैसे लेकर पहुंचे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में अब नियमित जमानत की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है जिस पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है।
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