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मौड़ मंडी बम धमाका : मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करने का आरोप, पंजाब सरकार को नोटिस

Mon, 09 Nov 2020 11:15 PM IST
पंचकुला ब्‍यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: पंचकुला ब्‍यूरो Updated Mon, 09 Nov 2020 11:15 PM IST
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Maur Mandi blast: allegation of not arresting main accused, notice to Punjab government
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : amar ujala

बठिंडा के मौड़ मंडी में हुए बम धमाके के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर 19 जनवरी तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है।

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याचिकाकर्ता का आरोप है कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। पातड़ां निवासी गुरजीत सिंह ने एडवोकेट महेंद्र जोशी के माध्यम से याचिका दायर कर पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता, एडीजीपी ईश्वर सिंह, आईजी अमित प्रसाद, आईजी अरुण मित्तल और बठिंडा के एसएसपी नानक सिंह के खिलाफ अवमानना के तहत कार्रवाई की मांग की है।
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याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि इस मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी ने हाईकोर्ट के आदेशानुसार सही जांच नहीं की। इसके अलावा हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया।
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याचिका में कहा गया कि बम कांड के मुख्य आरोपी गुरतेज सिंह, अवतार सिंह और अमरीक सिंह पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और ये सब डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हैं। इसके अलावा जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम से भी पूछताछ नहीं की जा रही।

एसआईटी ने पूरे मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है जबकि पिछले वर्ष हाईकोर्ट ने सरकार को नए सिरे से एसआईटी गठित कर जांच का आदेश दिया था। याचिका में यह भी कहा गया कि एसआईटी की तरफ से अदालत में जो चालान पेश किया गया, वह भी अधूरा था। इसमें कहा गया कि अभी मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं और जांच जारी है।


याचिकाकर्ता के अनुसार इस वर्ष सितंबर में हाईकोर्ट ने एसआईटी को दो सप्ताह में मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। इसके बावजूद एसआईटी अभी तक मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। यह सीधे तौर पर हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना का मामला है। लिहाजा संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए।

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