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हरियाणा सरकार का फैसला : ये कर्मचारी घर से कर सकेंगे काम, दफ्तर में सिर्फ 50 फीसदी की रहेगी उपस्थिति

Sun, 18 Apr 2021 10:42 AM IST
पंचकुला ब्‍यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: पंचकुला ब्‍यूरो Updated Sun, 18 Apr 2021 10:42 AM IST
सार

कंटेनमेंट जोन में रह रहे कर्मचारियों को जोन के डी नोटिफाई होने तक कार्यालय आने से छूट रहेगी। कार्यालय आने वाले अधिकारी और कर्मचारी कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए कार्यालय में मास्क लगाने, बार-बार हाथ सैनिटाइज करने और दो गज की दूरी जैसे निर्देशों का पालन करेंगे।

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Lower level employees will be able to work from home in Haryana
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : social media

विस्तार

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हरियाणा सरकार ने कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर अहम निर्णय लिया है। फैसले के अनुसार अवर सचिव एवं समकक्ष और नीचे के अधिकारी-कर्मचारी घर से काम कर सकेंगे। कार्यालयों में भी उपस्थिति 50 प्रतिशत रहेगी। 



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मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से सभी विभागाध्यक्षों को जारी निर्देश 

  • उपसचिव और इससे ऊपर के अधिकारी नियमित रूप से कार्यालय आएंगे
  • 50 प्रतिशत कर्मियों को कार्यालय बुलाने के लिए संबंधित विभागाध्यक्षों को रोस्टर बनाना होगा
  • कार्यालय की आवश्यकता अनुसार 50 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी भी कार्यालय बुलाए जा सकते हैं। इसका निर्णय कार्यालयों के प्रभारी ले सकेंगे
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  • अधिकारी किसी दिन किसी कारण से कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सकते, वे फोन या अन्य माध्यमों से घर से कार्य करने के लिए उपलब्ध रहेंगे।

निर्देशों का करेंगे पालन
कंटेनमेंट जोन में रह रहे कर्मचारियों को जोन के डी नोटिफाई होने तक कार्यालय आने से छूट रहेगी। कार्यालय आने वाले अधिकारी और कर्मचारी कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए कार्यालय में मास्क लगाने, बार-बार हाथ सैनिटाइज करने और दो गज की दूरी जैसे निर्देशों का पालन करेंगे। लिफ्ट, कॉरिडोर, कैंटीन आदि स्थलों पर भी नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। 

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