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Panchkula News: चार टोल बंद होने से 113 करोड़ का नुकसान, खुलवाने की मांग पर पंजाब सरकार को नोटिस

Mon, 01 Jul 2024 10:14 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 01 Jul 2024 10:14 PM IST
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Loss of Rs 113 crore due to closure of four tolls, notice to Punjab government on demand for opening them
चंडीगढ़। चार टोल प्लाजा पर अतिक्रमण कर इन्हें बंद करने से 113 करोड़ रुपये के नुकसान की दलील देते हुए इन्हें खुलवाने की मांग को लेकर दाखिल नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) की अर्जी पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार व अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर 10 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। साथ ही अगली सुनवाई पर कोर्ट की सहायता के लिए एडवोकेट जनरल (एजी) को खुद पेश होने का निर्देश दिया है। गत वर्ष दाखिल याचिका में अर्जी दाखिल करते हुए एनएचएआई ने हाईकोर्ट को बताया कि किसान बार-बार अपनी मांगों को लेकर टोल प्लाजा पर कब्जा कर उन्हें बंद कर रहे हैं। किसानों के विरोध के कारण वित्तीय नुकसान का दावा करते हुए एनएचएआई ने लाडोवाल टोल प्लाजा समेत अन्य पर सुरक्षा सुनिश्चित करने और नुकसान की भरपाई का पंजाब सरकार को निर्देश देने की मांग की है। याची ने बताया कि इस विरोध प्रदर्शन के चलते हाईवे के रखरखाव में व्यवधान आ रहा है। जो कंपनी टोल टैक्स एकत्रित करने का काम कर रही है उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाने का निर्देश जारी करने की याचिका में अपील की गई है।
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एनएचएआई ने कहा कि किसानों के इस विरोध प्रदर्शन और टोल पर अतिक्रमण का समर्थन पंजाब सरकार के मंत्री भी कर रहे हैं। वे इस प्रदर्शन में शामिल होकर अवैध कार्य का समर्थन कर रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। इस तरह टोल बंद करना न सिर्फ कानून-व्यवस्था के खिलाफ है, बल्कि इससे राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए एनएचएआई ने टोल पर ट्रैक्टर-ट्रॉली पहले ही मुफ्त किए हुए हैं, बावजूद इसके किसान टोल टैक्स वसूली रोक रहे हैं।
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लाडोवाल सहित अमृतसर का उसमा, जालंधर का चक्क बहनिया और अंबाला का घग्गर टोल किसानों ने बंद किया है। याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका पर पंजाब सरकार सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। साथ ही अगली सुनवाई पर पंजाब के एडवोकेट जनरल को खुद हाजिर रहने का निर्देश दिया है।
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बीते वर्ष सभी टोल की सुरक्षा का डीजीपी को दिया था आदेश
प्रदर्शनकारियों द्वारा पंजाब के 13 टोल प्लाजा ठप करने के मामले में गत वर्ष 12 जनवरी को एनएचएआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए पंजाब सरकार को प्रदर्शनकारियों को हटा टोल चालू करवाने का आदेश दिया था। साथ ही अवैध वसूली रोकने व प्रदेश के सभी टोल बेरोकटोक चलें यह सुनिश्चित करने का मुख्य सचिव और डीजीपी को आदेश दिया था। यह याचिका अभी विचाराधीन है और इसी में अर्जी दाखिल करते हुए एनएचएआई ने अब बंद पड़े चार टोल प्लाजा खुलवाने का निर्देश जारी करने की अपील की है।
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