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लॉकडाउन बढ़ा, स्वीमिंग पुल और स्पा रहेंगे बंद : उपायुक्त

Tue, 06 Jul 2021 02:03 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Tue, 06 Jul 2021 02:03 AM IST
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Lockdown extended, swimming pool and spa will remain closed: Deputy Commissioner
पंचकूला। महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधि को कुछ और रियायतों के साथ 12 जुलाई की सुबह पांच बजे तक बढ़ा दिया गया है। नई हिदायतों के अनुसार इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट को 5 से 20 जुलाई तक परीक्षाएं आयोजित करने की अनुमति दी गई है। परीक्षाएं आयोजित करते समय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा परीक्षा केंद्रों, परीक्षा अधिकारी और उम्मीदवारों के लिए जारी निर्देशों का सख्ती से पालना करना होगा। इसके अलावा शोधार्थी विश्वविद्यालय कैंपस में प्रयोगशालाओं का प्रयोग कर सकेंगे। इस दौरान कोरोना के नियमों की अनुपालना करनी होगी। स्वीमिंग पुल और स्पा बंद रहेंगे। उक्त जानकारी डीसी विनय प्रताप सिंह ने दी है। उन्होंने बताया कि सभी दुकानों को सुबह 9 से रात्रि 8 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। सुबह 10 से रात्रि 8 बजे तक मॉल भी खोले जा सकेंगे। रेस्टोरेंट, बार (होटल अथवा मॉल में स्थित हैं) सुबह 10 से रात्रि 10 बजे तक 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है, लेकिन कोविड गाइड लाइन की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। होटल, रेस्टोरेंट व फास्ट फूड प्रतिष्ठानों से होम डिलीवरी की अनुमति रात्रि 10 बजे तक रहेगी। जिला में स्थित धार्मिक स्थल एक समय में 50 लोगों की उपस्थिति के साथ खुल सकते हैं।
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नगर निगम आयुक्त/जिला नगर आयुक्त सुनिश्चित करेंगे कि नगरपालिकाएं इन आदेशों व निर्देशों का दुकानदारों में प्रचार-प्रसार करेंगी। पुलिस उपायुक्त इन आदेशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये इंस्पेक्शन टीम का गठन करेंगे। इसके अलावा उपमंडल अधिकारी (ना.) पंचकूला व कालका प्रतिदिन गतिविधियों पर निगरानी रखने और आदेशों की सख्त पालना सुनिश्चित करने के लिए अपने अपने अधिकार क्षेत्रों में इंचार्ज होंगे। सभी घटना कमांडर अपने-अपने इलाकों में इन आदेशों को लागू करने के लिये उत्तरदायी होंगे।
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