फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Job can be gone if work is not done on time

हरियाणा: समय पर काम नहीं किया तो जा सकती है नौकरी, आज सॉफ्टवेयर की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री

Tue, 31 Aug 2021 10:14 PM IST
पंचकुला ब्‍यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: पंचकुला ब्‍यूरो Updated Tue, 31 Aug 2021 10:14 PM IST
सार

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक सितंबर से ऑटो अपील सॉफ्टवेयर की शुरुआत करेंगे। इसके तहत अब कर्मचारियों और अधिकारियों को लोगों का काम समय पर करना होगा। लापरवाही और ढुलमुल रवैया अपनाने वाले कर्मचारियों की नौकरी भी जा सकती है। हरियाणा सेवा का अधिकार के तहत ऐसी व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। 

विज्ञापन
Job can be gone if work is not done on time
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल। - फोटो : फाइल

विस्तार

हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के अंतर्गत आने वाली सेवाओं को अब समय पर करना होगा। ऐसा न करने पर क्लर्क से लेकर विभागाध्यक्ष पर भी कार्रवाई हो सकती है। साथ ही जिस अधिकारी व कर्मचारी पर तीन बार जुर्माना होगा तो उसकी नौकरी भी जा सकती है।

विज्ञापन


सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार ने ये व्यवस्था की है। इसके लिए हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग का ‘आस’ यानी ऑटो अपील सॉफ्टवेयर लगातार फाइलों पर नजर रखेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक सितंबर से ऑटो अपील सॉफ्टवेयर की शुरुआत करेंगे।
विज्ञापन


हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने बताया कि हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जो इस तरह का सिस्टम शुरू करने जा रहा है। सॉफ्टवेयर से लोगों के काम निर्धारित समय-सीमा के अंदर होने लगेंगे। और अधिकारी या कर्मचारी ढुलमुल रवैया नहीं अपना पाएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन


समय पर काम नहीं तो उच्च अधिकारी के पास पहुंचेगा आवेदन
साफ्टवेयर के तहत अगर किसी व्यक्ति का काम समय पर नहीं होता और वह काम सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में आता है तो ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के तहत आवेदन अपीलेट अथॉरिटी में चला जाएगा। यदि वहां भी काम नहीं होता तो आवेदन उससे बड़े अधिकारी के पास चला जाएगा। अगर इन दोनों स्तरों पर भी काम नहीं होता तो फिर आवेदन कमीशन के पास आ जाएगा।


8 से नीचे स्कोर तो भेजा जाएगा नोटिस
गुप्ता ने बताया कि अन्त्योदय सरल पोर्टल पर राइट टू सर्विस का स्कोर 10 में से आता है। प्रदेश में दो-तीन जिलों को छोड़कर लगभग सभी जिलों का आरटीएस स्कोर ठीक है लेकिन इसमें और सुधार की जरूरत है। कई विभागों का आरटीएस स्कोर कम है और उन्हें इसमें सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं। अगर किसी जिले का स्कोर 8 से नीचे होगा तो उसे अप्रशंसा नोट भेजा जाएगा, जबकि 9.5 से ऊपर होने पर हर महीने प्रशंसा-पत्र दिया जाएगा। उपायुक्तों से इसकी मासिक रिपोर्ट भी ली जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed