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Hindi News ›   Chandigarh ›   Punjab-Haryana High Court refused to allow Canadian citizen of Indian origin to travel to Canada for one year Pending a criminal case 

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की टिप्पणी: आरोपी को विदेश जाने की अनुमति देते समय अदालतों को सक्रिय रहने की जरूरत 

Wed, 03 Nov 2021 01:48 AM IST
पंचकुला ब्‍यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: पंचकुला ब्‍यूरो Updated Wed, 03 Nov 2021 01:48 AM IST
सार

हाईकोर्ट ने कहा कि बेशक यात्रा करना हर नागरिक का अधिकार होता है, लेकिन जब बात विदेश यात्रा की हो और किसी पर आपराधिक मामला लंबित हो तो न्यायालय को इस दिशा में निर्णय लेने का अधिकार होता है।

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Punjab-Haryana High Court refused to allow Canadian citizen of Indian origin to travel to Canada for one year Pending a criminal case 
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

भारतीय मूल के कनाडा के नागरिक को आपराधिक मामला लंबित रहते एक वर्ष के लिए कनाडा जाने की अनुमति देने से पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी को विदेश जाने की अनुमति देते हुए अदालतों को अधिक सक्रिय रहने की जरूरत होती है। दलजीत सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया कि लुधियाना में उस पर 5 मार्च 2019 को आपराधिक मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में उसने अर्जी दाखिल करते हुए एक वर्ष के लिए कनाडा जाने की अनुमति मांगी थी।

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याची की दलील थी कि उसे अपनी नौकरी ज्वाइन करनी है और साथ ही वह अपने परिवार से 2018 से अब तक नहीं मिल पाया है। याची ने कहा कि विदेश यात्रा करना उसका अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट भी स्पष्ट कर चुका है कि जब तक अपराध साबित नहीं हो जाता, तब तक व्यक्ति निर्दोष होता है। हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद कहा कि इस मामले में आरोपी कनाडा का नागरिक है और यदि उसे भारत से बाहर जाने की अनुमति दी गई तो यह संभावना है कि वह न लौटे।
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याची पर आपराधिक मामला लंबित है और यदि उसे एक वर्ष के लिए देश से बाहर जाने की अनुमति दी गई तो इस मामले का ट्रायल लटक जाएगा। हाईकोर्ट ने कहा कि बेशक यात्रा करना हर नागरिक का अधिकार होता है, लेकिन जब बात विदेश यात्रा की हो और किसी पर आपराधिक मामला लंबित हो तो न्यायालय को इस दिशा में निर्णय लेने का अधिकार होता है। वैसे भी आरोपी को विदेश जाने की अनुमति देते हुए न्यायालय को अधिक सक्रिय रहने की आवश्यकता होती है। 

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