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Chandigarh News: जिला अदालत की कैंटीन में महंगा खाना, सब्सिडी की मांग
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चंडीगढ़। सेक्टर-43 स्थित जिला अदालत में रोजाना मुकदमों की सुनवाई के लिए आने वाले वकीलों, कर्मचारियों और पक्षकारों के लिए कैंटीन दिनभर की जरूरत है। लेकिन यहां खाने-पीने की कीमतें सरकारी संस्थानों की कैंटीनों के मुकाबले अधिक होने से सब्सिडाइज भोजन की मांग उठने लगी है। खासकर नए वकीलों में, जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जिला बार एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार यहां करीब 4500 सदस्य हैं और बार की ओर से कैंटीन व कैफेटेरिया की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।
वकीलों का कहना है कि अदालत में कई घंटे रुकना पड़ता है। दिन में दो-तीन बार चाय या नाश्ता और दोपहर का भोजन लेने पर रोजाना का खर्च 100-150 रुपये से ऊपर पहुंच जाता है। महीने में 20-22 कार्यदिवस मानें तो यह रकम नियमित रूप से अदालत आने वाले युवा वकीलों के बजट पर सीधा असर डालती है।
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अदालत परिसर में भोजन की कीमत ऐसी होनी चाहिए कि युवा वकील और कर्मचारी भी नियमित रूप से खरीद सकें। सामान्य थाली 60-70 रुपये और चाय 10-15 रुपये में उपलब्ध कराई जाए। एसोसिएशन को इस बारे में सोचना चाहिए। - सिमरन आदिया
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खाना इतना अच्छा नहीं होता है। महंगा भी बहुत होता है। इसलिए अपने घर से खाना लेकर आती हूं। एक बार चाय पी थी, उसके बाद से कभी नहीं पी। परिसर में पांच कैंटीन हैं, सबका एक जैसा हाल है। - स्वाती, एडवोकेट
यह बड़ा मुद्दा है। इसे डीबीए चुनाव में भी रखा था। पुराने वकील कमाने लगते हैं तो बाहर से खाना मंगा लेते हैं। लेकिन हर साल करीब 300 नए बच्चे प्रैक्टिस के लिए जिला अदालत आते हैं। उनकी जेब पर इसका बड़ा असर दिखता है। एसोसिएशन को इस पर ध्यान देना चाहिए। - ईशान गोयल, एडवोकेट, जिला अदालत
सब मनमानी चल रही है। एक चाय का कप 20 रुपये का मिलता है। नए बच्चों के लिए किसी भी कैंटीन की रेट लिस्ट लगानी चाहिए। रेट लिस्ट को बार एसोसिएशन अप्रूव करे। नहीं तो जिला प्रशासन से अप्रूव कराई जाए। - एनके कपिल, एडवोकेट, जिला अदालत
रेट में अंतर पर नजर
खाद्य पदार्थ
जिला अदालत
केंद्रीय सदन
अंतर
थाली
करीब 100 रुपये
करीब 55 रुपये
45 रुपये
चाय
20 रुपये
15 रुपये
5 रुपये
समोसा
15 रुपये
20 रुपये
5 रुपये
आलू पराठा
40 रुपये
60 रुपये
20 रुपये
वेज मैगी
40 रुपये
70 रुपये
30 रुपये
कोट
इस मुद्दे को कार्यकारिणी की मीटिंग में रखा जाएगा। यह जायज मुद्दा है। हालांकि इसके लिए एसोसिएशन के पास कोई फंड नहीं होता है। मीटिंग में मुद्दा रखेंगे और इसका हल निकालेंगे। - एएस गुजराल, प्रधान, बार एसोसिएशन जिला अदालत चंडीगढ़