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अवैध माइनिंग मामले में एडीसी ने लिया कड़ा संज्ञान
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अवैध माइनिंग के मामले को एडीसी मनीता मलिक ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने अधिकारियों की बैठक बुलाकर सख्त कदम उठाने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि जिले में अवैध माइनिंग का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंच रहा है।
एडीसी की मीटिंग में जिला वन अधिकारी विशाल कौशिक, एसीपी पंचकूला ओमप्रकाश, सहायक माइनिंग अभियंता संजय सभ्रवाल सहित अन्य संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि सभी अधिकारी आपसी समन्वयता से टीम बनाकर पंचकूला जिले के सभी क्षेत्रों में अवैध खनन को रोकने के लिये संयुक्त निरीक्षण करें। जिला वन अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र विशेषकर कालका क्षेत्र में अवैध खनन की आशंका वाले क्षेत्रों पर नजर रखें और सूचना मिलते ही तुरंत प्रभाव से अवैध खनन करने वालों को विरुद्ध कार्रवाई करें। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशानुसार अवैध खनन में संलिप्त वाहन को जब्त किया जाए और उसके मालिक से वाहन की शोरूम कीमत का पचास प्रतिशत तथा उसमें लोड माल की कीमत का पचास प्रतिशत जुर्माने के रूप वसूला जाए।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण की हिदायतों की पालना के संबंध में मंडल अधिकारी दिप्ती उमाशंकर 11 अक्तूबर को सभी अधिकारियों की एक बैठक लेंगी। सहायक माइनिंग अभियंता संजय सभ्रवाल ने बताया कि जिले में ऐसे कुल 43 वाहन हैं, जिनकी जुर्माना राशि जमा नहीं करवाई गई है। अवैध खनन के संबंध में खान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा पकड़ी गई गाड़ियों के जिन मालिकों ने अभी तक इसके लिए जुर्माना राशि जमा नहीं करवाई है वे आगामी छह दिनों के अंदर जुर्माना राशि सरकारी खजाने में जमा करवाएं अन्यथा विभाग द्वारा अधिनियम के तहत वसूली की जाएगी। संबंधित वाहनों में खराबी के लिए जिम्मेदार वाहन मालिक स्वयं होंगे।
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एडीसी की मीटिंग में जिला वन अधिकारी विशाल कौशिक, एसीपी पंचकूला ओमप्रकाश, सहायक माइनिंग अभियंता संजय सभ्रवाल सहित अन्य संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि सभी अधिकारी आपसी समन्वयता से टीम बनाकर पंचकूला जिले के सभी क्षेत्रों में अवैध खनन को रोकने के लिये संयुक्त निरीक्षण करें। जिला वन अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र विशेषकर कालका क्षेत्र में अवैध खनन की आशंका वाले क्षेत्रों पर नजर रखें और सूचना मिलते ही तुरंत प्रभाव से अवैध खनन करने वालों को विरुद्ध कार्रवाई करें। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशानुसार अवैध खनन में संलिप्त वाहन को जब्त किया जाए और उसके मालिक से वाहन की शोरूम कीमत का पचास प्रतिशत तथा उसमें लोड माल की कीमत का पचास प्रतिशत जुर्माने के रूप वसूला जाए।
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उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण की हिदायतों की पालना के संबंध में मंडल अधिकारी दिप्ती उमाशंकर 11 अक्तूबर को सभी अधिकारियों की एक बैठक लेंगी। सहायक माइनिंग अभियंता संजय सभ्रवाल ने बताया कि जिले में ऐसे कुल 43 वाहन हैं, जिनकी जुर्माना राशि जमा नहीं करवाई गई है। अवैध खनन के संबंध में खान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा पकड़ी गई गाड़ियों के जिन मालिकों ने अभी तक इसके लिए जुर्माना राशि जमा नहीं करवाई है वे आगामी छह दिनों के अंदर जुर्माना राशि सरकारी खजाने में जमा करवाएं अन्यथा विभाग द्वारा अधिनियम के तहत वसूली की जाएगी। संबंधित वाहनों में खराबी के लिए जिम्मेदार वाहन मालिक स्वयं होंगे।
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