{"_id":"61dc8a05a069cc26f724d00f","slug":"hbse-s-decision-to-take-8th-exam-challenged-in-high-court-panchkula-news-pkl438902815","type":"story","status":"publish","title_hn":"आठवीं की बोर्ड परीक्षा लेने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
आठवीं की बोर्ड परीक्षा लेने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
चंडीगढ़। 8वीं की बोर्ड परीक्षा लेने के हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान हरियाणा के एजी ने कहा कि अभी तक अंतिम फैसला नहीं लिया है। नियमों के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने हाईकोर्ट से इस संबंध में जवाब के लिए 7 दिन की मोहलत मांगी, जिसे हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया है। साथ ही अगली सुनवाई तक स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई न करने का आदेश दिया है।
याचिकाकर्ता हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल एसोसिएशन ने एडवोकेट पंकज मानी के माध्यम से बताया कि उनके संगठन से 300 से अधिक स्कूल जुड़े हैं और यह आईसीएसई और सीबीएसई से मान्यता प्राप्त हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से उनके स्कूलों का कोई लेना देना नहीं है। हरियाणा बोर्ड व उनका सिलेबस भी बिलकुल अलग है। बावजूद इसके हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने पूरे हरियाणा में मौजूद स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों चाहे वह किसी भी बोर्ड से हों उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया है। इसके लिए बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण करने का आदेश जारी किया गया है। याचिकाकर्ता स्कूलों ने कहा कि जब बोर्ड से उनका कोई लेना देना ही नहीं है तो कैसे इस प्रकार का आदेश जारी किया जा सकता है। बोर्ड का यह आदेश अवैध और अधिकार क्षेत्र से बाहर है। याचिका में हाईकोर्ट से अनुरोध किया गया है कि बोर्ड के इस आदेश को सिरे से खारिज किया जाए।
विज्ञापन
याचिकाकर्ता हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल एसोसिएशन ने एडवोकेट पंकज मानी के माध्यम से बताया कि उनके संगठन से 300 से अधिक स्कूल जुड़े हैं और यह आईसीएसई और सीबीएसई से मान्यता प्राप्त हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से उनके स्कूलों का कोई लेना देना नहीं है। हरियाणा बोर्ड व उनका सिलेबस भी बिलकुल अलग है। बावजूद इसके हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने पूरे हरियाणा में मौजूद स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों चाहे वह किसी भी बोर्ड से हों उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया है। इसके लिए बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण करने का आदेश जारी किया गया है। याचिकाकर्ता स्कूलों ने कहा कि जब बोर्ड से उनका कोई लेना देना ही नहीं है तो कैसे इस प्रकार का आदेश जारी किया जा सकता है। बोर्ड का यह आदेश अवैध और अधिकार क्षेत्र से बाहर है। याचिका में हाईकोर्ट से अनुरोध किया गया है कि बोर्ड के इस आदेश को सिरे से खारिज किया जाए।
विज्ञापन