फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Government should take a decision regarding the encroachments on the land of Gram Panchayats in Haryana: High Court

हरियाणा में ग्राम पंचायतों की जमीन पर कब्जों को लेकर निर्णय ले सरकार: हाईकोर्ट

Fri, 10 Sep 2021 02:20 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Fri, 10 Sep 2021 02:20 AM IST
विज्ञापन
Government should take a decision regarding the encroachments on the land of Gram Panchayats in Haryana: High Court
चंडीगढ़। हरियाणा में पंचायती जमीनों पर बड़े स्तर पर कब्जों को लेकर दाखिल जनहित याचिका का पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने निपटारा कर दिया है। कब्जों को हटाने से जुड़े मांगपत्र पर हरियाणा सरकार को अब 6 सप्ताह के भीतर निर्णय लेना होगा।
विज्ञापन

हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करते हुए गुरुग्राम निवासी कंवर सिंह व अन्य ने एडवोकेट सुशील कुमार शर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि गांव खरखड़ी और पातली में ग्राम पंचायत की जमीन पर लोगों ने कब्जा किया है। इसी प्रकार पूरे प्रदेश में बड़े स्तर पर पंचायत की जमीनों पर कब्जा किया जा चुका है। याची ने बताया कि 2016 में भी हाईकोर्ट ने पंचायती जमीनों से कब्जे हटाने का आदेश दिया था, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में कब्जे मौजूद हैं।
विज्ञापन

इसके साथ ही बीपीएल परिवारों को 100 गज के प्लाट आवंटन में भी धांधली चल रही है। जो प्लॉट अलॉट किए जाते हैं, उन्हें बेच दिया जाता है। इस प्रकार इन दोनों मुद्दों को लेकर याचिकाकर्ता द्वारा कई बार रिप्रेजेंटेशन दी गई, लेकिन सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। हाईकोर्ट ने जनहित याचिका का निपटारा करते हुए हरियाणा सरकार को याची द्वारा सौंपी गई रिप्रेजेंटेशन पर 6 सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed