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Panchkula News: भ्रूण लिंग जांच के दोषी को चार साल की कैद

Tue, 29 Jul 2025 10:00 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 29 Jul 2025 10:00 PM IST
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Four years imprisonment for the accused of sex determination of foetus
संवाद न्यूज एजेंसी
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लुधियाना। लुधियाना में एडिशनल सेशन जज अमरिंदर सिंह की अदालत ने भ्रूण लिंग जांच के दोषी को चार साल कैद की सजा सुनाई है।
केस के एडवोकेट रजत मल्होत्रा व सिविल अस्पताल के एसएमओ डॉ. हरप्रीत सिंह ने प्रेसवार्ता के दौरान बताया कि आरोपी मनमोहन पाल शर्मा भ्रूण लिंग जांच के गंभीर मामलों में लिप्त था। उस पर पीएनडीटी एक्ट के तीन केस दर्ज थे। डॉ. हरप्रीत ने जिला परिवार कल्याण अधिकारी रहते हुए अपनी टीम ने साथ आरोपी के ठिकाने पर दबिश देकर अवैध स्कैनिंग मशीन पकड़ी थी। उस समय आरोपी ने टीम को 10 लाख रुपये की रिश्वत की पेशकश की थी और पांच लाख रुपये मौके पर मंगवाकर टीम को देने की कोशिश की थी, जिसके बाद थाना फोकल पॉइंट में आरोपी के खिलाफ 24 अप्रैल 2023 को प्रीवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत अलग से एफआईआर दर्ज हुई थी।
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