फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Former SSP filed pitition for bail in high court

बहिबल गोलीकांड : पूर्व एसएसपी ने हाईकोर्ट में दायर की जमानत याचिका

Sun, 17 Mar 2019 02:36 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला ब्यूरो, पंचकूला
अमर उजाला ब्यूरो, पंचकूला Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sun, 17 Mar 2019 02:36 AM IST
विज्ञापन
Former SSP filed pitition for bail in high court
court - फोटो : PTI

बहिबल गोलीकांड मामले में गिरफ्तारी के बाद न्यायिक हिरासत में चल रहे मोगा के पूर्व एसएसपी चरनजीत सिंह शर्मा ने पंजाब- हरियाणा हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर कर दी है। इस पर 20 मार्च को सुनवाई होगी। 

विज्ञापन


इससे पहले पूर्व एसएसपी ने बीती 25 फरवरी को जिला अदालत के पास जमानत याचिका दायर की थी। इसे जिला व सेशन जज हरपाल सिंह की अदालत ने दो मार्च को खारिज कर दिया था। 
विज्ञापन


जानकारी के अनुसार बरगाड़ी बेअदबी मामले से संबंधित बहिबल गोलीकांड की घटना में जांच कर रही एसआईटी ने पूर्व एसएसपी चरनजीत सिंह शर्मा को एसआईटी ने 27 जनवरी को उनके होशियारपुर स्थित आवास से गिरफ्तार किया था। लगातार 11 दिन की पुलिस रिमांड के बाद 7 फरवरी को उन्हें न्यायिक हिरासत में पटियाला जेल भेज दिया गया था। 
विज्ञापन
विज्ञापन


इसके बाद उन्होंने जिला अदालत से अपनी खराब सेहत का हवाला देते हुए जमानत मांगी थी लेकिन एसआईटी के एतराज जताने पर जिला अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। गौरतलब है कि बहिबल गोलीकांड की घटना 14 अक्तूबर 2015 को हुई थी। इसमें बरगाड़ी बेअदबी की घटना के विरोध में धरनाकारियों पर पुलिस फायरिंग के चलते दो सिख युवकों की मौत हो गई थी। 

घटना के एक सप्ताह बाद 21 अक्तूबर 2015 को थाना बाजाखाना में अज्ञात पुलिस पार्टी पर हत्या का केस दर्ज किया गया था। बेअदबी मामलों की जांच करने वाले जस्टिस रणजीत सिंह आयोग की रिपोर्ट के आधार पर इस केस में 11 अगस्त 2018 को तत्कालीन एसएसपी मोगा चरनजीत सिंह शर्मा, एसपी फाजिल्का बिक्रमजीत सिंह, एसएसपी मोगा के रीडर इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह और थाना बाजाखाना प्रभारी एसआई अमरजीत सिंह कुलार को नामजद किया गया। 


पूर्व एसएसपी चरनजीत सिंह शर्मा को गिरफ्तार किया जा चुका है। बाकी तीन पुलिस अधिकारियों को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से 21 मई 2019 तक अंतरिम जमानत मिली हुई है। 
 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed