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Punjab: हाईकोर्ट ने कहा- अवैध खनन से खत्म हो रहे जंगल, पर्यावरण को भारी नुकसान, आरोपी जमानत का हकदार नहीं
Sun, 31 Dec 2023 08:25 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 31 Dec 2023 08:25 AM IST
सार
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अवैध खनन के आरोपी को जमानत देने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आरोप गंभीर हैं। इस मामले में याची से पूछताछ जरूरी है।
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
अवैध खनन और इसके चलते हुई एक व्यक्ति की मौत के मामले में अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि अवैध खनन से न केवल जंगल खत्म हो रहे हैं बल्कि पर्यावरण को भी भारी क्षति पहुंच रही है। ऐसे में इस प्रकार के कृत्य का आरोपी जमानत का हकदार नहीं है।
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याचिका दाखिल करते हुए गुरदासपुर निवासी कुलदीप सिंह ने बताया कि उसके खिलाफ गैर-इरादतन हत्या व अन्य धाराओं में 27 नवंबर, 2023 को एफआईआर दर्ज की गई थी।
आरोप के अनुसार याची अवैध खनन करवा रहा था। इस दौरान उसके खेत में जेसीबी ऑपरेटर गुरजीत सिंह की खनन सामग्री में दबने से मौत हो गई थी। याची ने कहा कि खेत में खनन कार्य नहीं हो रहा था बल्कि वह जमीन को समतल करवा रहा था। इस दौरान मिट्टी में दबने से गुरजीत सिंह की मौत हो गई थी। याची ने इस मामले में जमानत देने की मांग की थी।
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हाईकोर्ट ने कहा कि अवैध खनन से प्रदेश के पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इससे जंगल तेजी से कम हो रहे हैं और ऐसे कार्य में लगे श्रमिकों का भी शोषण होता है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में जेसीबी मशीन अभी बरामद नहीं की जा सकी है। आरोप गंभीर हैं और याची से पूछताछ जरूरी है। इन टिप्पणियों के साथ ही हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया।
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