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Panchkula News: आईटीबीपी की महिला हेड कांस्टेबल के परिजनों को मिलेगा 84.21 लाख का मुआवजा

Tue, 16 Jan 2024 04:35 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 16 Jan 2024 04:35 AM IST
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Family members of ITBP female head constable will get compensation of Rs 84.21 lakh
संवाद न्यूज एजेंसी
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पंचकूला। सड़क हादसे में मृत आईटीबीपी की महिला हेड कांस्टेबल के परिजनों को 84,21,442 रुपये मुआवजा मिलेगा। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल पंचकूला ने मुआवजा देने का आदेश दिया है। मुआवजे की राशि महिला के पति, बेटे और माता-पिता को मिलेगी। मुआवजे की राशि ट्रैक्टर ट्राली चालक जोगा सिंह और भाग सिंह को छह प्रतिशत ब्याज सहित देनी होगी। याचिकाकर्ता ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा-166 के तहत जिला अदालत में याचिका दायर की थी।
याचिकाकर्ता ने बताया कि 24 फरवरी 2021 को सुबह साढ़े छह बजे 45 वर्षीय नूर अहमद आईटीबीपी मदनपुर से ड्यूटी करके बाइक से अपने घर गांव दबकोरी जा रही थी। एक अलग बाइक पर उसका भाई यासीन मोहम्मद उसके साथ-साथ जा रहा था। जैसे ही नूर अहमद गांव बेहड़ के पास पहुंची तो एक ट्रैक्टर ट्राली ने गलत दिशा से आकर उसे टक्कर मार दी। चालक जोगा सिंह ट्रैक्टर ट्राली को लापरवाही और तेज गति से चला रहा था। सड़क हादसे में नूर अहमद को गंभीर चोटें आईं।
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इलाज के लिए सेक्टर-6 सिविल अस्पताल लेकर जाया गया। डॉक्टरों ने उसे चंडीगढ़ पीजीआई रेफर कर दिया। इलाज के दौरान नूर अहमद की मौत हो गई। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्राली चालक के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। नूर अहमद आईटीबीपी में नौकरी करती थी। 60 हजार रुपये प्रति माह कमाती थी। याचिकाकर्ता ने 1.20 करोड़ रुपये मुआवजे की मांग को लेकर याचिका दायर की थी।
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