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Panchkula News: साढ़े तीन लाख रुपये लेकर भागा फर्जी बैंक मैनेजर, कोर्ट ने सुनाई पांच साल की सजा
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संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। फर्जी बैंक मैनेजर बनकर 3.50 लाख रुपये लेकर भागने के मामले में जिला अदालत ने एक युवक को दोषी करार देकर पांच साल की सजा सुनाई है। दोषी पर 60 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। दोषी की पहचान मनोज कुमार उर्फ छोटू निवासी यमुनानगर के रूप में हुई है। सेक्टर-12 निवासी शिकायतकर्ता पुष्पिंदर बंसल के वकील ने अदालत में दोषी को कठोर सजा देने की मांग की थी।
दोषी मनोज कुमार ने खुद को आरबीएल बैंक का मैनेजर बताकर सेक्टर-12 निवासी पुष्पिंदर बंसल का सेक्टर-14 स्थित शोरूम किराए पर लेने की बात की। 16 दिसंबर 2018 को वह शोरूम पर पहुंचा। उसने विजिट के दौरान गले में निजी बैंक का आई कार्ड भी लगा रखा था। विजिट करने और उसके फोटोग्राफ लेने के बाद उसने कहा कि उन्होंने अपने सीनियर बैंक अधिकारी को इसकी सूचना दे दी है। उसी दौरान वह उसकी गाड़ी से 3.50 लाख रुपये लेकर फरार हो गया। इसके बाद पीड़ित ने मामले की शिकायत सेक्टर-14 थाने में दी। पुलिस ने जांच के बाद मनोज कुमार को गिरफ्तार किया था।
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पंचकूला। फर्जी बैंक मैनेजर बनकर 3.50 लाख रुपये लेकर भागने के मामले में जिला अदालत ने एक युवक को दोषी करार देकर पांच साल की सजा सुनाई है। दोषी पर 60 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। दोषी की पहचान मनोज कुमार उर्फ छोटू निवासी यमुनानगर के रूप में हुई है। सेक्टर-12 निवासी शिकायतकर्ता पुष्पिंदर बंसल के वकील ने अदालत में दोषी को कठोर सजा देने की मांग की थी।
दोषी मनोज कुमार ने खुद को आरबीएल बैंक का मैनेजर बताकर सेक्टर-12 निवासी पुष्पिंदर बंसल का सेक्टर-14 स्थित शोरूम किराए पर लेने की बात की। 16 दिसंबर 2018 को वह शोरूम पर पहुंचा। उसने विजिट के दौरान गले में निजी बैंक का आई कार्ड भी लगा रखा था। विजिट करने और उसके फोटोग्राफ लेने के बाद उसने कहा कि उन्होंने अपने सीनियर बैंक अधिकारी को इसकी सूचना दे दी है। उसी दौरान वह उसकी गाड़ी से 3.50 लाख रुपये लेकर फरार हो गया। इसके बाद पीड़ित ने मामले की शिकायत सेक्टर-14 थाने में दी। पुलिस ने जांच के बाद मनोज कुमार को गिरफ्तार किया था।
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