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हरियाणा: कृषि क्षेत्र में बना सकेंगे इको-फ्रेंडली फार्म हाउस, सरकार ने नीति को दी मंजूरी
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चंडीगढ़। हरियाणा में अब कृषि क्षेत्र में इको-फ्रेंडली फार्म हाउस बना सकेंगे। सरकार ने सीएलयू यानी भूमि उपयोग बदलने की नीति को मंजूरी दे दी है। साथ ही मानदंड भी तय कर दिए हैं। आवेदकों को फार्मों की छंटनी व भूमि उपयोग बदलने की फीस देनी होगी।
शहरी क्षेत्र की विकास योजना के कृषि क्षेत्र में शामिल हाइपर, हाई, मीडियम व लो पोटेंशियल एरिया के 500 मीटर के अंदर ही फार्म हाउस स्थापित करने के लिए भूमि उपयोग बदलने की मंजूरी मिलेगी। नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के प्रधान सचिव ने इस संबंध में निदेशक को आदेश जारी कर दिए हैं।
फार्म हाउस में लोगों के ठहरने के साथ वाच एंड वार्ड, नौकर निवास, फार्म व पशुवाड़ा बना सकेंगे। इसके लिए कम से कम क्षेत्र एक एकड़ होना जरूरी है। फार्म हाउस के लिए 33 मीटर चौड़ा रास्ता ग्राम पंचायत या क्षेत्रीय प्राधिकरण ने दिया हो। इस क्षेत्र में एक ही फार्म हाउस यूनिट की मंजूरी होगी। फार्म हाउस का कुल क्षेत्र एक से दो एकड़ व दो एकड़ से ज्यादा भी हो सकता है। फार्म हाउस के भीतर चार मीटर ऊंचाई तक का एक सिंगल स्टोरी भवन भी बना सकते हैं। फार्म हाउस में सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम लगाना होगा।
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उपयोग होने वाले पानी का 100 फीसदी शोधन व दोबारा उपयोग जरूरी है। वर्षा जल संग्रहण संयंत्र होना चाहिए। फार्म हाउस के कुल क्षेत्र के 15 प्रतिशत क्षेत्र में पौधरोपण आवश्यक है। हरित क्षेत्र व पशुओं के व्यर्थ पदार्थों की 100 फीसदी प्रोसेसिंग होनी चाहिये। नियमों के उल्लंघन पर मंजूरी रदद कर दी जाएगी। डीसी अपने क्षेत्र में समय-समय पर फार्म हाउस स्थल का निरीक्षण करेंगे।
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शहरी क्षेत्र की विकास योजना के कृषि क्षेत्र में शामिल हाइपर, हाई, मीडियम व लो पोटेंशियल एरिया के 500 मीटर के अंदर ही फार्म हाउस स्थापित करने के लिए भूमि उपयोग बदलने की मंजूरी मिलेगी। नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के प्रधान सचिव ने इस संबंध में निदेशक को आदेश जारी कर दिए हैं।
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फार्म हाउस में लोगों के ठहरने के साथ वाच एंड वार्ड, नौकर निवास, फार्म व पशुवाड़ा बना सकेंगे। इसके लिए कम से कम क्षेत्र एक एकड़ होना जरूरी है। फार्म हाउस के लिए 33 मीटर चौड़ा रास्ता ग्राम पंचायत या क्षेत्रीय प्राधिकरण ने दिया हो। इस क्षेत्र में एक ही फार्म हाउस यूनिट की मंजूरी होगी। फार्म हाउस का कुल क्षेत्र एक से दो एकड़ व दो एकड़ से ज्यादा भी हो सकता है। फार्म हाउस के भीतर चार मीटर ऊंचाई तक का एक सिंगल स्टोरी भवन भी बना सकते हैं। फार्म हाउस में सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम लगाना होगा।
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उपयोग होने वाले पानी का 100 फीसदी शोधन व दोबारा उपयोग जरूरी है। वर्षा जल संग्रहण संयंत्र होना चाहिए। फार्म हाउस के कुल क्षेत्र के 15 प्रतिशत क्षेत्र में पौधरोपण आवश्यक है। हरित क्षेत्र व पशुओं के व्यर्थ पदार्थों की 100 फीसदी प्रोसेसिंग होनी चाहिये। नियमों के उल्लंघन पर मंजूरी रदद कर दी जाएगी। डीसी अपने क्षेत्र में समय-समय पर फार्म हाउस स्थल का निरीक्षण करेंगे।