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Panchkula News: यात्री को बस में चढ़ने से रोका, जीएम से जांच की मांग
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कालका बस स्टैंड पर अंबाला डिपो की बस में सवार होने से रोकने का आरोप
शिकायतकर्ता ने पूछा- क्या डिपो के आधार पर यात्री को रोकने का नियम है
संवाद न्यूज एजेंसी
कालका। कालका बस स्टैंड पर हरियाणा रोडवेज की बस में एक यात्री को सवार होने से रोकने का मामला सामने आया है। इस संबंध में दीपू कुमार ने हरियाणा रोडवेज अंबाला के महाप्रबंधक (जीएम) को शिकायत भेजकर पूरे मामले की जांच और नियमानुसार कार्रवाई की मांग की है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि 8 सितंबर 2026 को सुबह करीब 8:30 बजे विजय कुमार कालका से अमरावती जाने के लिए बस स्टैंड पहुंचे थे। वह अंबाला डिपो की बस में सवार होने लगे तो चालक-परिचालक ने उन्हें बस में चढ़ने से रोक दिया।
शिकायत के अनुसार, यात्री ने मामले को लेकर बस स्टैंड के अधिकारियों से बातचीत की तो उन्हें बताया गया कि उक्त बस अंबाला डिपो की है। इस पर शिकायतकर्ता ने सवाल उठाया कि क्या कालका से अमरावती जाने वाले यात्री को केवल बस के अंबाला डिपो की होने के आधार पर उसमें सवार होने से रोका जा सकता है। शिकायतकर्ता ने जीएम से यह भी पूछा है कि क्या विभाग की ओर से ऐसा कोई नियम या सर्कुलर जारी किया गया है, जिसके तहत कालका से यात्रियों को दूसरे डिपो की बस में सवार होने से रोका जा सके। साथ ही, क्या चालक या परिचालक के पास किसी यात्री को बस में चढ़ने से रोकने का अधिकार है। शिकायत में कहा गया है कि यदि ऐसी कोई मनाही विभाग की ओर से है तो संबंधित नियम या आदेश की प्रति उपलब्ध कराई जाए। वहीं, यदि यात्री को नियमों के विपरीत बस में सवार होने से रोका गया है तो संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
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शिकायतकर्ता ने पूछा- क्या डिपो के आधार पर यात्री को रोकने का नियम है
संवाद न्यूज एजेंसी
कालका। कालका बस स्टैंड पर हरियाणा रोडवेज की बस में एक यात्री को सवार होने से रोकने का मामला सामने आया है। इस संबंध में दीपू कुमार ने हरियाणा रोडवेज अंबाला के महाप्रबंधक (जीएम) को शिकायत भेजकर पूरे मामले की जांच और नियमानुसार कार्रवाई की मांग की है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि 8 सितंबर 2026 को सुबह करीब 8:30 बजे विजय कुमार कालका से अमरावती जाने के लिए बस स्टैंड पहुंचे थे। वह अंबाला डिपो की बस में सवार होने लगे तो चालक-परिचालक ने उन्हें बस में चढ़ने से रोक दिया।
शिकायत के अनुसार, यात्री ने मामले को लेकर बस स्टैंड के अधिकारियों से बातचीत की तो उन्हें बताया गया कि उक्त बस अंबाला डिपो की है। इस पर शिकायतकर्ता ने सवाल उठाया कि क्या कालका से अमरावती जाने वाले यात्री को केवल बस के अंबाला डिपो की होने के आधार पर उसमें सवार होने से रोका जा सकता है। शिकायतकर्ता ने जीएम से यह भी पूछा है कि क्या विभाग की ओर से ऐसा कोई नियम या सर्कुलर जारी किया गया है, जिसके तहत कालका से यात्रियों को दूसरे डिपो की बस में सवार होने से रोका जा सके। साथ ही, क्या चालक या परिचालक के पास किसी यात्री को बस में चढ़ने से रोकने का अधिकार है। शिकायत में कहा गया है कि यदि ऐसी कोई मनाही विभाग की ओर से है तो संबंधित नियम या आदेश की प्रति उपलब्ध कराई जाए। वहीं, यदि यात्री को नियमों के विपरीत बस में सवार होने से रोका गया है तो संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
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