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आरएलए चंडीगढ़ सीरीज ‘सीएच01-सीए’ की करेगा ई-ऑक्शन, नई शर्त देखें, पंजीकरण कराएं
Tue, 14 Jan 2020 02:03 PM IST
पंचकुला ब्यूरो
अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: पंचकुला ब्यूरो
Updated Tue, 14 Jan 2020 02:03 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी (आरएलए) चंडीगढ़ नई सीरीज ‘सीएच01-सीए’ की ई-ऑक्शन करने जा रहा है। इसके साथ ही सीएच01-बीजेड, सीएच01-बीवाई, सीएच01-बीएक्स, सीएच01-बीडब्ल्यू, सीएच01-बीवी, सीएच01-बीयू, सीएच01-बीटी और सीएच01-बीएस सीरीज के नंबरों को ऑक्शन में रखा जा रहा है।
इस ई-ऑक्शन में हिस्सा लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 जनवरी से शुरु होगी, जो 21 जनवरी तक चलेगी। वाहन चालक 22 जनवरी से अपने पसंदीदा नंबर के लिए बोली लगा सकेंगे। 24 जनवरी शाम 5 बजे तक फाइनल बोली लगाई जाएगी। आरएलए के एक अधिकारी ने बताया कि वह नई सीरीज के नंबरों को इस बार ऑक्शन में रख रहे हैं। इसके साथ ही बाकी बची सीरीज के नंबरों की भी साथ में ऑक्शन की जा रही है।
चंडीगढ़ में रहने वाले ही कर सकेंगे आवेदन
वाहन चालकों को ई-ऑक्शन में हिस्सा लेने के लिए नेशनल ट्रांसपोर्ट की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। जिसका चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध है। इसके बाद ही वह वहां से यूएएन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। जिन लोगों ने चंडीगढ़ के पते पर अपना वाहन खरीदा है, वहीं इस ऑक्शन में हिस्सा ले सकते हैं।
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इसके लिए सेल लेटर, फार्म नंबर-21 और आधार कार्ड अनिवार्य है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर आवेदन के बाद वाहन चालक को फीस और फैंसी नंबर का रिजर्व प्राइज सेक्टर-17 स्थित आरएलए दफ्तर में डिमांड ड्राफ्ट के रुप में जमा करवाना होता है।
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इस ई-ऑक्शन में हिस्सा लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 जनवरी से शुरु होगी, जो 21 जनवरी तक चलेगी। वाहन चालक 22 जनवरी से अपने पसंदीदा नंबर के लिए बोली लगा सकेंगे। 24 जनवरी शाम 5 बजे तक फाइनल बोली लगाई जाएगी। आरएलए के एक अधिकारी ने बताया कि वह नई सीरीज के नंबरों को इस बार ऑक्शन में रख रहे हैं। इसके साथ ही बाकी बची सीरीज के नंबरों की भी साथ में ऑक्शन की जा रही है।
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चंडीगढ़ में रहने वाले ही कर सकेंगे आवेदन
वाहन चालकों को ई-ऑक्शन में हिस्सा लेने के लिए नेशनल ट्रांसपोर्ट की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। जिसका चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध है। इसके बाद ही वह वहां से यूएएन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। जिन लोगों ने चंडीगढ़ के पते पर अपना वाहन खरीदा है, वहीं इस ऑक्शन में हिस्सा ले सकते हैं।
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इसके लिए सेल लेटर, फार्म नंबर-21 और आधार कार्ड अनिवार्य है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर आवेदन के बाद वाहन चालक को फीस और फैंसी नंबर का रिजर्व प्राइज सेक्टर-17 स्थित आरएलए दफ्तर में डिमांड ड्राफ्ट के रुप में जमा करवाना होता है।