फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Demand to remove Haryana constituencies from SGPC elections, High Court notice

Panchkula News: एसजीपीसी चुनाव से हरियाणा के निर्वाचन क्षेत्रों को हटाने की मांग, हाईकोर्ट का नोटिस

Thu, 07 Dec 2023 01:29 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 07 Dec 2023 01:29 AM IST
विज्ञापन
Demand to remove Haryana constituencies from SGPC elections, High Court notice
चंडीगढ़। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) चुनाव के लिए हरियाणा में मौजूद निर्वाचन क्षेत्रों को बाहर करने और इन्हें चंडीगढ़ व हिमाचल में एडजस्ट करने की मांग वाली याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, एसजीपीसी, गुरुद्वारा चुनाव आयुक्त व अन्य को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन

अमृतसर निवासी बलदेव सिंह सिरसा ने याचिका दाखिल करते हुए 20 अप्रैल, 1996 की अधिसूचना और उसके बाद 17 सितंबर, 2009 की अधिसूचना को रद्द करने का निर्देश देने की मांग की है। याची ने कहा कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम 2014 प्रदेश में प्रभावी हो चुका है और इस पर सुप्रीम कोर्ट भी मुहर लगा चुका है। ऐसे में हरियाणा में मौजूद निर्वाचन क्षेत्रों को एसजीपीसी के चुनाव से हटाया जाए और चुनाव के लिए नए सिरे से निर्वाचन क्षेत्रोंं को अधिसूचित किया जाए। 20 अप्रैल, 1996 की अधिसूचना के माध्यम से सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1925 की धारा 44 (1) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने 120 निर्वाचन क्षेत्रों को अधिसूचित किया था। इनमें से आठ निर्वाचन क्षेत्र हरियाणा राज्य से संबंधित हैं। हरियाणा के इन निर्वाचन क्षेत्रों में अंबाला (पंचकूला जिला सहित), यमुनानगर (नारायणगढ़ और बराड़ा तहसील सहित), कुरुक्षेत्र, करनाल (महम तहसील को छोड़कर पानीपत, सोनीपत और रोहतक सहित), कैथल (जींद, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद और रोहतक जिले की महम तहसील शामिल हैं), हिसार, सिरसा और सिरसा की डबवाली तहसील शामिल हैं।
विज्ञापन

याचिकाकर्ता ने इन निर्वाचन क्षेत्रों को एसजीपीसी चुनावों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की सूची से बाहर करने के निर्देश देने की मांग की है। इसके साथ ही हाईकोर्ट से अपील की गई है कि इन सीटों को पंजाब व चंडीगढ़ में एडजस्ट किया जाए। याचिका में कहा गया है कि एसजीपीसी चुनावों की प्रक्रिया आज तक ठीक से शुरू नहीं हुई है, इसलिए केंद्र और अन्य अधिकारियों को हरियाणा के गुरुद्वारा चुनाव आयुक्त के परामर्श से तुरंत नए निर्वाचन क्षेत्रों को अधिसूचित करना चाहिए। हाईकोर्ट ने याचिका पर सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed