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ऑटो गैंगरेप के तीनों दोषियों को आज सुनाई जाएगी सजा
Updated Fri, 31 Aug 2018 01:52 AM IST
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ऑटो गैंगरेप के तीनों दोषियों को आज सुनाई जाएगी सजा
-बीते सोमवार को अदालत ने 118 दिन बाद तीनों को दिया था दोषी करार
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। बीते वर्ष के नवंबर महीने में सेक्टर-53 में युवती से गैंगरेप मामले के तीनों दोषियों को अदालत आज सजा सुनाएगी। दोषियों में मूलरूप से अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश निवासी मोहम्मद इरफान (29), किस्मत अली उर्फ पोपू (23) और मोहम्मद गरीब (23) शामिल हैं। अदालत ने मामले के ट्रायल का 118 दिन में निपटारा करते हुए बीते सोमवार को उक्त तीनों को दोषी करार दिया था। दोषियों ने मूलरूप से देहरादून निवासी एवं मोहाली में बतौर पीजी रहने वाली 21 वर्षीय युवती से दुराचार किया था। सेक्टर-36 थाना पुलिस ने तीनों दोषियों के खिलाफ आईपीसी-376-डी, 376-2 और आईपीसी-506 के तहत केस दर्ज किया था, लेकिन पुलिस ने दोषियों के खिलाफ दायर चार्जशीट से आईपीसी 376-2 को हटा सजा के लिए आईपीसी-376-डी व 506 में चार्जशीट दायर की थी। अदालत ने इन्हीं धाराओं के तहत ट्रायल शुरू किया था। दोषियों की डीएनए रिपोर्ट भी पॉजीटिव आई थी। पीड़िता ने भी दोषियों को अदालत में पहचानते हुए उनके खिलाफ बयान दिए थे।
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-बीते सोमवार को अदालत ने 118 दिन बाद तीनों को दिया था दोषी करार
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। बीते वर्ष के नवंबर महीने में सेक्टर-53 में युवती से गैंगरेप मामले के तीनों दोषियों को अदालत आज सजा सुनाएगी। दोषियों में मूलरूप से अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश निवासी मोहम्मद इरफान (29), किस्मत अली उर्फ पोपू (23) और मोहम्मद गरीब (23) शामिल हैं। अदालत ने मामले के ट्रायल का 118 दिन में निपटारा करते हुए बीते सोमवार को उक्त तीनों को दोषी करार दिया था। दोषियों ने मूलरूप से देहरादून निवासी एवं मोहाली में बतौर पीजी रहने वाली 21 वर्षीय युवती से दुराचार किया था। सेक्टर-36 थाना पुलिस ने तीनों दोषियों के खिलाफ आईपीसी-376-डी, 376-2 और आईपीसी-506 के तहत केस दर्ज किया था, लेकिन पुलिस ने दोषियों के खिलाफ दायर चार्जशीट से आईपीसी 376-2 को हटा सजा के लिए आईपीसी-376-डी व 506 में चार्जशीट दायर की थी। अदालत ने इन्हीं धाराओं के तहत ट्रायल शुरू किया था। दोषियों की डीएनए रिपोर्ट भी पॉजीटिव आई थी। पीड़िता ने भी दोषियों को अदालत में पहचानते हुए उनके खिलाफ बयान दिए थे।