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फिजियोथेरिपिस्ट को पांच साल जेल

Sun, 16 Jul 2017 01:46 AM IST
Updated Sun, 16 Jul 2017 01:46 AM IST
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फिजियोथेरिपिस्ट को पांच साल जेल
बच्ची से छेड़छाड़ के दोषी फिजियोथेरेपिस्ट को कैद
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- अदालत ने 55 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
- जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये बतौर मुआवजा पीड़िता को देने के आदेश

अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
10 वर्षीय विकलांग बच्ची से शारीरिक छेड़छाड़ के मामले में जिला अदालत ने फिजियोथेरेपिस्ट सतनाम सिंह को पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 55 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। अदालत ने इसमें से 50 हजार रुपये बतौर मुआवजा पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। सतनाम के खिलाफ मलोया थाने में पीड़ित की मां की शिकायत पर केस दर्ज किया गया था।
मार्च 2016 को पुलिस को दी शिकायत में एक महिला ने कहा था कि वह सेक्टर-38 वेस्ट में परिवार के साथ रहती है। उसके दो बच्चे हैं। इनमें छोटी बेटी विकलांग है। उसका इलाज चल रहा है। इसके लिए वह उसे पास के ही एक एनजीओ में बने फिजियो सेंटर में एक्सरसाइज के लिए लेकर जाती थी।
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11 मार्च 2016 को वह बेटी को लेकर सेंटर में गई हुई थी। बेटी की एक्सरसाइज चल रही थी और वह बाहर थी। जब वह बाहर आई तो उसने बताया कि वहां काम करने वाले फिजियोथेरेपिस्ट सतनाम सिंह ने उससे शारीरिक छेड़छाड़ की है। इसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दी। पुलिस ने शिकायत और बच्ची के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।
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