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कोर्ट ने सुनाया पीड़ित परिवार को 14 लाख रुपए देने का फैसला

Wed, 19 Jun 2019 02:20 AM IST
Panchkula bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Wed, 19 Jun 2019 02:20 AM IST
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कोर्ट ने सुनाया पीड़ित  परिवार को 14 लाख रुपए देने का फैसला
चंडीगढ़। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में मुआवजे के लिए दायर याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पीड़ित परिवार को 14 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। जंडपुर मोहाली के रहने वाले सतपाल सिंह की दो साल पहले सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। दुर्घटना में सेक्टर-7 आरोपी करणवीर को मुआवजे की राशि अदा करनी होगी। मृतक सतपाल के परिवार से उनकी पत्नी चरणजीत कौर, बेटे मनवीर सिंह, बेटी सिमरनजीत कौर, मां गुरनाम कौर और पिता सोहन सिंह की तरफ से क्लेम याचिका दायर की गई थी।
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याचिका में कहा गया कि 8 फरवरी 2017 को सतपाल अपनी बाइक से घर जा रहे थे। उनके भाई अवतार सिंह भी साथ थे। वह नॉर्मल स्पीड से गाड़ी चला रहा थे। सन एनक्लेव के पास पहुंचते ही एक तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने के कारण सतपाल और अवतार जमीन पर गिर गए। हादसे में दोनों बुरी तरह घायल हो गए। इलाज के दौरान सतपाल की मौत हो गई। परिवार ने आरोप लगाया कि ये हादसा कार ड्राइवर की लापरवाही से हुआ था। परिवार ने ट्रिब्यूनल में दायर याचिका में 35 लाख रुपये के मुआवजेे की मांग की थी। उन्होंने कहा कि 30 वर्षीय सतपाल प्लम्बर का काम करते थे और15 हजार रुपये महीना कमाते थे। परिवार की जिम्मेदारी सतपाल पर ही थी। ट्रिब्यूनल ने सतपाल के परिवार को 14 लाख 29 हजार 288 रुपये का मुआवजा देने का फैसला सुनाया है।
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