{"_id":"5b4f72ec4f1c1b572f8b5397","slug":"153193341747-1-hoshiarpur-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"बलात्कार के दोषी को 7 साल कैद, 1 लाख रुपए जुर्माना","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
बलात्कार के दोषी को 7 साल कैद, 1 लाख रुपए जुर्माना
Updated Wed, 18 Jul 2018 10:49 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
दुराचार के दोषी को 7 साल कैद
होशियारपुर। अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश प्रिया सूद की अदालत ने दवा लेकर लौट रही लड़की के साथ दुराचार के आरोपी को दोषी करार देते हुए बुधवार को 7 साल की कैद और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे 6 महीने की अतिरिक्त कैद की सजा काटनी होगी। हाजीपुर की रहने वाली पीड़िता ने हाजीपुर पुलिस से शिकायत की थी कि वह 6 अगस्त 2017 को दवा खरीदने के लिए बाजार गई थी। जब वह घर लौट रही थी तो पोस्ट ऑफिस चौक के समीप आरोपी दीपक उर्फ दीपू निवासी जुगियाल रोड हाजीपुर उसे जबरदस्ती गैस एजेंसी के पीछे ले गया और उससे बलात्कार किया। आरोपी बाद में मौके से फरार हो गया। हाजीपुर पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी दीपक कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया था
विज्ञापन
होशियारपुर। अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश प्रिया सूद की अदालत ने दवा लेकर लौट रही लड़की के साथ दुराचार के आरोपी को दोषी करार देते हुए बुधवार को 7 साल की कैद और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे 6 महीने की अतिरिक्त कैद की सजा काटनी होगी। हाजीपुर की रहने वाली पीड़िता ने हाजीपुर पुलिस से शिकायत की थी कि वह 6 अगस्त 2017 को दवा खरीदने के लिए बाजार गई थी। जब वह घर लौट रही थी तो पोस्ट ऑफिस चौक के समीप आरोपी दीपक उर्फ दीपू निवासी जुगियाल रोड हाजीपुर उसे जबरदस्ती गैस एजेंसी के पीछे ले गया और उससे बलात्कार किया। आरोपी बाद में मौके से फरार हो गया। हाजीपुर पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी दीपक कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया था