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दो नशा तस्करों को दस-दस साल कैद, 1-1 लाख जुर्माना

Tue, 24 Apr 2018 10:45 PM IST
Updated Tue, 24 Apr 2018 10:45 PM IST
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दो नशा तस्करों को दस-दस साल कैद, 1-1 लाख जुर्माना
दो नशा तस्करों को दस-दस साल कैद
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अमर उजाला ब्यूरो
होशियारपुर। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट व सेशन जज पीएस राय की कोर्ट ने दो आरोपी नशा तस्करों को दोषी करार देते हुए दोनों को दस-दस साल कैद, एक एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दोनों को छह छह महीने और सजा काटनी होगी।

उल्लेखनीय है कि मेहटियाना पुलिस ने 25 अगस्त 2018 को एएसआई इंद्रजीत सिंह के नेतृत्व में गांव इसपुर पंचबगला पर शरारती तत्वों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया था। इस दौरान पुलिस पार्टी गांव ठीडां बहिबलपुर को जा रही थी कि शाम तीन बजे जब पुलिस पार्टी सत्संग भवन मन्नणहाना के आगे गांव में पहुंची तो एक स्कूटी सवार दो युवकों को शक तौर पर रोका और सामान की तलाशी ली। इस दौरान पुलिस ने जसविंदर सिंह उर्फ मोनू पुत्र राजपाल निवासी पधियाना से 150 ग्राम नशीला पाउडर व उसके साथी सुरेश पाल पुत्र कुलवरण राम निवासी गांव खनौड़ा हाल निवासी पधियाना से 130 ग्राम नशीला पाउडर बरामद हुआ। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दोनों को काबू कर लिया था। मंगलवार ाके कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें दस दस साल कैद की सजा सुनाई।
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