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भूक्की तस्करी में कडी सजा

Mon, 23 Apr 2018 10:08 PM IST
Updated Mon, 23 Apr 2018 10:08 PM IST
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भूक्की तस्करी में कडी सजा
भुक्की तस्करी में तीन को कैद, जुर्माना
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बरनाला। न्यायाधीश अरुण गुप्ता की अदालत में भुक्की तस्करी के मामले में नामजद तीन आरोपियों को 10-10 वर्ष की कैद और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सुनाई है। केस के अनुसार 21 सितंबर 2014 को सीआईए स्टाफ के इंचार्ज बलजीत सिंह ने पुलिस पार्टी सहित ट्रक कस्बा हंडियाया के पास रोक कर जब उसकी तलाशी ली। ट्रक से 20 बोरियों में भरा सात क्विंटल भुक्की बरामद हुई थी। पुलिस ने त्रिलोक सिंह उर्फ मांगू, गुरचरन सिंह उर्फ चन्ना निवासी नकोदर जिला जालंधर एवं कुलदीप सिंह उर्फ दानी निवासी टाटरगंज, जिली पीलीभीत को मौके पर गिरफतार किया था। आरोपियों के खिलाफ थाना सदर में केस में दर्ज किया गया था। माननीय अदालत ने सरकारी वकील असीम गोयल की दलीलों से सहमति होते हुए आरोपियों को सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर एक वर्ष की कैद और काटनी होगी।
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