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कत्ल मामले में दो भाइयों को दस-दस साल की सजा
Updated Sun, 26 Nov 2017 09:34 PM IST
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कत्ल मामले में दो भाइयों को दस-दस साल की सजा
दो अन्य को ढाई-ढाई साल की कैद, एक बरी
12 सितंबर 2014 को गांव दोदड़ा में नाजायज संबंधों में हुआ था कत्ल
अमर उजाला ब्यूरो
मानसा।
जिले के गांव दोदड़ा में एक व्यक्ति के कत्ल मामले में एडिशनल सेशन जज मानसा की अदालत ने दो सगे भाइयों को सजा और जुर्माना लगाया है। वहीं दो अन्य लोगों को भी सजा सुनाई गई है। एक व्यक्ति को बरी किया गया है।
12 सितंबर 2014 को गांव दोदड़ा में मक्खन सिंह ने पत्नी के गांव के ही खड़का सिंह से संबंध होने पर अपने पारिवारिक सदस्यों से मिलकर उसका कत्ल कर दिया था। इस संबंधी पुलिस ने 13 सितंबर 2014 को मृतक के भाई सतगुर सिंह के बयान पर मक्खन सिंह, उसके भाई हरमेश सिंह, पिता लाल सिंह और चाचा भूरा सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की।
पुलिस ने हरमेश सिंह के बयान पर उक्त मामले से संबंधित एक डीडीआर वकील खां और चमकौर सिंह के खिलाफ दर्ज की। दोनों मामलों को सुनवाई के लिए अदालत में पेश किया गया। वहां पर इस केस की सुनवाई करते हुए एडिशनल सेशन जज मानसा जगदीप सूद की अदालत ने मक्खन सिंह और हरमेश सिंह को 10-10 वर्ष की सजा और 50-50 हजार जुर्माने का फैसला सुनाया है। इसके अलावा वकील खा व चमकौर सिंह को ढाई-ढाई साल की सजा सुनाई गई है। वहीं लाल सिंह और भूरा सिंह को बरी करने का फैसला सुनाया गया है।
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दो अन्य को ढाई-ढाई साल की कैद, एक बरी
12 सितंबर 2014 को गांव दोदड़ा में नाजायज संबंधों में हुआ था कत्ल
अमर उजाला ब्यूरो
मानसा।
जिले के गांव दोदड़ा में एक व्यक्ति के कत्ल मामले में एडिशनल सेशन जज मानसा की अदालत ने दो सगे भाइयों को सजा और जुर्माना लगाया है। वहीं दो अन्य लोगों को भी सजा सुनाई गई है। एक व्यक्ति को बरी किया गया है।
12 सितंबर 2014 को गांव दोदड़ा में मक्खन सिंह ने पत्नी के गांव के ही खड़का सिंह से संबंध होने पर अपने पारिवारिक सदस्यों से मिलकर उसका कत्ल कर दिया था। इस संबंधी पुलिस ने 13 सितंबर 2014 को मृतक के भाई सतगुर सिंह के बयान पर मक्खन सिंह, उसके भाई हरमेश सिंह, पिता लाल सिंह और चाचा भूरा सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की।
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पुलिस ने हरमेश सिंह के बयान पर उक्त मामले से संबंधित एक डीडीआर वकील खां और चमकौर सिंह के खिलाफ दर्ज की। दोनों मामलों को सुनवाई के लिए अदालत में पेश किया गया। वहां पर इस केस की सुनवाई करते हुए एडिशनल सेशन जज मानसा जगदीप सूद की अदालत ने मक्खन सिंह और हरमेश सिंह को 10-10 वर्ष की सजा और 50-50 हजार जुर्माने का फैसला सुनाया है। इसके अलावा वकील खा व चमकौर सिंह को ढाई-ढाई साल की सजा सुनाई गई है। वहीं लाल सिंह और भूरा सिंह को बरी करने का फैसला सुनाया गया है।
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