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जानलेवा सड़क हादसे का आरोपी बरी

Wed, 12 Sep 2018 11:04 AM IST
Updated Wed, 12 Sep 2018 11:04 AM IST
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जानलेवा सड़क हादसे का आरोपी बरी

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सड़क हादसे का आरोपी ट्रक चालक सबूतों के अभाव में बरी
24 अगस्त 2016 को हुई दुर्घटना में गई थी एक की जान, दो गंभीर घायल
जिला अदालत ने सुनाया फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। सड़क हादसे के एक मामले में जिला अदालत ने मंगलवार को आरोपी ट्रक चालक मान सिंह को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत और दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिनमें एक नाबालिग भी था। प्रोसिक्यूशन द्वारा कोर्ट में आरोप साबित नहीं कर पाने के चलते कोर्ट ने मोहाली निवासी आरोपी मान सिंह को बरी कर दिया। पुलिस ने आरोपी को आईपीसी की धारा-337, 338, 304 और 185 मोटर वाहन एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। 24 अगस्त 2016 के इस मामले के अनुसार आरोपी ट्रक चालक को पुलिस ने किशनगढ़ निवासी गौतम कुमार (22) की शिकायत पर गिरफ्तार किया था। गौतम कुमार ने कहा था कि हादसे के समय वह घटनास्थल के समीप से ही गुजर रहा था। उस दौरान उन्होंने देखा कि ट्रक चालक ने पहले एक रिक्शा चालक को टक्कर मारी, जिसमें एक यात्री सवार था। फिर ट्रक चालक ने एक साइकिल सवार नाबालिग को टक्कर मार दी। अनियंत्रित होकर ट्रक एक जगह टकराने के बाद रुक गया। हादसे के समय ट्रक ड्राइवर के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। लोगों ने आरोपी ट्रक चालक को पुलिस के हवाले कर दिया था। हादसे के दौरान रिक्शे में सवार कुरुक्षेत्र निवासी राजिंदर कुमार (30) की मौत हो गई थी। इसके अलावा साइकिल पर जा रहे भगवानपुर का नाबालिग घायल हो गया था। इस हादसे में पंचकुला निवासी रिक्शा चालक अशोक कुमार को गंभीर चोटें आईं थी।
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