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अदालत : कानूनगो को चार साल की सजा, 10 हजार जुर्माना

Sat, 19 Feb 2022 01:23 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Sat, 19 Feb 2022 01:23 AM IST
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Court: Kanungo sentenced to four years, 10 thousand fine
पंचकूला। जिला अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में कानूनगो को चार साल की सजा सुनाई है। सजा सुनाने के साथ दोषी कानूनगो पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। हरियाणा राज्य सतर्कता ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि दोषी कर्मचारी की पहचान देवेंद्र कुमार कानूनगो के रूप में हुई है, जिसे विजिलेंस टीम ने वर्ष 2016 में रेड के दौरान शिकायतकर्ता से सरकारी कार्य करने के एवज में 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था।
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अदालत ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा-7 के तहत दोषी को तीन साल कैद सहित 5000 रुपये जुर्माना और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा-13 के तहत 5000 रुपये जुर्माना लगाकर 4 साल कैद की सजा सुनाई है।
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