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शिक्षक पात्रता परीक्षा हर साल कराने के आदेश का नहीं हो रहा पालन, कोर्ट ने जारी किया अवमानना नोटिस

Tue, 31 Aug 2021 10:20 PM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Tue, 31 Aug 2021 10:20 PM IST
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Contempt notice issued for not conducting teacher eligibility test every year
चंडीगढ़। शिक्षक पात्रता परीक्षा हर साल आयोजित करने के हाईकोर्ट के आदेश का पालन न होने पर हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है। याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के शिक्षा सचिव कृष्ण कुमार को अवमानना नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ न्यायालय की अवमानना के तहत कार्रवाई की जाए।
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याचिका दाखिल करते हुए सुखदीप सिंह ने हाईकोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट ने 25 जनवरी 2018 को पंजाब सरकार को आदेश दिया था कि हर वर्ष शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाए। इस आदेश में न तो कोई संशोधन हुआ और न ही इसे खारिज किया गया। इसके बावजूद पंजाब सरकार ने 2019 और 2020 की परीक्षा को फिलहाल गैर जरूरी करार देते हुए परीक्षा आयोजित न करने का निर्णय लिया है। इसी निर्णय को लेकर हाईकोर्ट में अब अवमानना याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता ने कहा कि ऐसा करना सीधे तौर पर हाईकोर्ट के आदेश का जान बूझकर किया गया उल्लंघन है। हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद याचिका पर शिक्षा सचिव कृष्ण कुमार को अवमानना नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ न्यायालय की अवमानना के तहत कार्रवाई की जाए।
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