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Panchkula News: कुत्ते के काटने सहित कई मामलों में मुआवजा तय
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उपायुक्त ने दयालु-2 योजना के तहत आयोजित बैठक की अध्यक्षता की
माई सिटी रिपोर्टर
पंचकूला। दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु-2) के तहत आयोजित बैठक में उपायुक्त सतपाल शर्मा ने 17 मामलों की समीक्षा करते हुए कुत्ते के काटने सहित विभिन्न मामलों में मुआवजा राशि निर्धारित की और पात्र पीड़ितों को शीघ्र सहायता देने के निर्देश दिए।
लघु सचिवालय के सभागार में हुई बैठक में जिला सांख्यिकीय अधिकारी सुनील कुमार जाखड़ ने योजना के तहत प्राप्त मामलों की जानकारी दी। उपायुक्त ने अन्य मामलों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) को निर्देश दिए कि चिकित्सकों के साथ बैठक कर मेडिकल प्रमाण पत्रों की प्रामाणिकता और चोट की गंभीरता की जांच सुनिश्चित करें, ताकि जरूरतमंदों को समय पर मुआवजा मिल सके।
बैठक में बताया गया कि हरियाणा सरकार की ‘दयालु-2’ योजना के तहत दुर्घटना में घायल या मृत व्यक्तियों के परिजनों को 1 लाख से 5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। आयु वर्ग के अनुसार 12 वर्ष तक 1 लाख, 12 से 18 वर्ष तक 2 लाख, 18 से 25 वर्ष तक 3 लाख, 25 से 45 वर्ष तक 5 लाख और 45 से 60 वर्ष तक 3 लाख रुपये की सहायता का प्रावधान है।
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इसके अलावा कुत्ते के काटने पर एक दांत के निशान पर 10 हजार और दो दांत के निशान पर 20 हजार रुपये तक सहायता दी जाती है। मामूली चोट की स्थिति में भी 10 हजार रुपये तक का प्रावधान है।
इस अवसर पर आरटीए सचिव हैरतजीत कौर, एसडीएम चंद्रकांत कटारिया, नगर निगम की संयुक्त आयुक्त सिमरनजीत कौर, एसीपी सुरेंद्र सिंह, डॉ. संजीव जैन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
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माई सिटी रिपोर्टर
पंचकूला। दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु-2) के तहत आयोजित बैठक में उपायुक्त सतपाल शर्मा ने 17 मामलों की समीक्षा करते हुए कुत्ते के काटने सहित विभिन्न मामलों में मुआवजा राशि निर्धारित की और पात्र पीड़ितों को शीघ्र सहायता देने के निर्देश दिए।
लघु सचिवालय के सभागार में हुई बैठक में जिला सांख्यिकीय अधिकारी सुनील कुमार जाखड़ ने योजना के तहत प्राप्त मामलों की जानकारी दी। उपायुक्त ने अन्य मामलों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) को निर्देश दिए कि चिकित्सकों के साथ बैठक कर मेडिकल प्रमाण पत्रों की प्रामाणिकता और चोट की गंभीरता की जांच सुनिश्चित करें, ताकि जरूरतमंदों को समय पर मुआवजा मिल सके।
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बैठक में बताया गया कि हरियाणा सरकार की ‘दयालु-2’ योजना के तहत दुर्घटना में घायल या मृत व्यक्तियों के परिजनों को 1 लाख से 5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। आयु वर्ग के अनुसार 12 वर्ष तक 1 लाख, 12 से 18 वर्ष तक 2 लाख, 18 से 25 वर्ष तक 3 लाख, 25 से 45 वर्ष तक 5 लाख और 45 से 60 वर्ष तक 3 लाख रुपये की सहायता का प्रावधान है।
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इसके अलावा कुत्ते के काटने पर एक दांत के निशान पर 10 हजार और दो दांत के निशान पर 20 हजार रुपये तक सहायता दी जाती है। मामूली चोट की स्थिति में भी 10 हजार रुपये तक का प्रावधान है।
इस अवसर पर आरटीए सचिव हैरतजीत कौर, एसडीएम चंद्रकांत कटारिया, नगर निगम की संयुक्त आयुक्त सिमरनजीत कौर, एसीपी सुरेंद्र सिंह, डॉ. संजीव जैन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।