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सभी केंद्र: सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में जोगा को हाईकोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज

Fri, 04 Sep 2026 06:45 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 06:45 PM IST
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Setback for Joga in Sidhu Moosewala murder case: High Court rejects bail plea.
शूटरों को ठिकाना देने और हथियार उपलब्ध कराने का आरोप
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20 आपराधिक मामलों का रिकॉर्ड भी बना जमानत में बाधा
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में आरोपी जोगिंदर सिंह उर्फ जोगा को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उसकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने आरोपी की कथित भूमिका, उसके खिलाफ करीब 20 आपराधिक मामले दर्ज होने की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से इन्कार किया।
कोर्ट ने माना कि जोगा को जमानत देने पर उसके फरार होने की आशंका है। गवाहों को प्रभावित करने और साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता। यह मामला मानसा के सिटी-1 थाने में 29 मई 2022 को दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। प्राथमिकी सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह की शिकायत पर दर्ज हुई थी।
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मामले में हत्या, हत्या के प्रयास और आपराधिक साजिश सहित विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई हुई। सरकार ने हाईकोर्ट में जमानत का विरोध करते हुए जोगा की भूमिका को गंभीर बताया। उसकी गिरफ्तारी 26 जून 2023 को हुई थी।
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अभियोजन के अनुसार, जांच में सामने आया कि जोगा ने गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के कहने पर शूटरों को पनाह दी। उसने हत्या से पहले शूटरों को ठहरने और छिपने की जगह उपलब्ध कराई थी। जांच एजेंसी के मुताबिक, जोगा ने प्रियवर्त उर्फ फौजी, अंकित उर्फ सरसा, कशिश उर्फ कुलदीप और दीपक मुंडी को पनाह दी। उस पर सह-आरोपी राजिंदर सिंह उर्फ जोकर को 30 बोर की पिस्तौल उपलब्ध कराने का आरोप भी है।


जमानत से इन्कार का आधार :
सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि जोगिंदर सिंह के खिलाफ करीब 20 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या के प्रयास, लूट, चोरी, हथियार अधिनियम और मादक पदार्थों से जुड़े अपराध शामिल हैं। हाईकोर्ट ने जोगा को हत्या की साजिश के प्रमुख साजिशकर्ताओं में शामिल बताया। अदालत ने उसकी भूमिका को केवल सामान्य मदद या सहयोग तक सीमित नहीं माना। आरोपों की गंभीरता और आरोपी के आपराधिक इतिहास को देखते हुए उसे जमानत देना उचित नहीं होगा।
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