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धारा-144 की मियाद बढ़ाई, डीसी ने आदेश में कहा- शहर में प्रदर्शन की इजाजत नही

Thu, 16 Sep 2021 02:23 PM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Thu, 16 Sep 2021 02:23 PM IST
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chandigarh, Section-144 deadline extended, no demonstration allowed in the city
चंडीगढ़। डीसी मनदीप सिंह बराड़ ने शहर में धारा-144 लागू कर धरने प्रदर्शनों पर रोक लगा दी है। शहर के सार्वजनिक स्थलों पर कोई भी संगठन या यूनियन धरने-प्रदर्शन नहीं कर सकेगी। प्रदर्शन, रैली व धरने के लिए प्रशासन ने सेक्टर-25 रैली ग्राउंड की जगह सुनिश्चित की है। यहां भी प्रदर्शन से पहले अनुमति लेनी जरूरी होगी।
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प्रशासन ने पहले भी इस संबंध में आदेश जारी किए थे, लेकिन शहर में धरने प्रदर्शन जारी रहे और अब फिर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। धारा-144 के तहत पांच या उससे अधिक लोग अगर शहर के सार्वजनिक स्थल पर कानून व्यवस्था को भंग करते हैं, तो उन पर धारा-144 के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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आदेश के अनुसार प्रशासन को सूचनाएं मिल रही थीं कि कुछ लोग शहर में धरने प्रदर्शन कर शांति भंग करने का प्रयास कर सकते हैं, जिसके चलते ही धारा-144 लागू की गई है। ये आदेश पुलिस, पैरा मिलिट्री और सरकारी कर्मचारियों पर कामकाज के दौरान लागू नहीं होंगे। ये आदेश 18 सितंबर से लागू हो जाएंगे और 16 नवंबर 2021 तक प्रभाव में रहेंगे। इसके अलावा, शहर में महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डीसी ने आदेश दिए हैं कि जो भी कंपनियां रात के समय पिक एंड ड्रॉप की सुविधा प्रदान करती हैं, उन्हें अपने कैब ड्राइवर और अन्य कांट्रेक्ट स्टाफ का पूरा रिकार्ड मेंटेन रखना होगा, ताकि पुलिस किसी भी समय इस रिकॉर्ड की जांच कर सके। यह आदेश 19 सितंबर से लेकर 17 नवंबर 2021 तक लागू रहेंगे।
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ड्रोन उड़ाने पर लगाई पाबंदी
चंडीगढ़ में ड्रोन उड़ाने को लेकर पाबंदी लगाई गई है। डीसी मनदीप सिंह बराड़ की तरफ से ये आदेश जारी किए गए हैं। न सिर्फ ड्रोन बल्कि लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स पर भी पाबंदी लगाई गई है। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए इस तरह की चीजें खतरनाक साबित हो सकती हैं। आदेश में लिखा गया है कि लोग ड्रोन का गलत तरीकेसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पाबंदी 19 सितंबर से लागू होकर 17 नवंबर 2021 तक प्रभावी रहेगी, जिसमें किसी भी तरह के इवेंट में ड्रोन को नहीं उड़ाया जा सकेगा। हालांकि, ये आदेश पुलिसकर्मियों और अन्य सरकारी एजेंसियों पर लागू नहीं होंगे, अगर वह अपनी ड्यूटी के संबंध में ड्रोन उड़ा रहे होंगे। इसके अलावा सोशल इवेंट्स में पहले से अनुमति लेकर फोटोग्राफी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इनमें रिंग सेरेमनी, प्री वेडिंग फोटोशूट और वेडिंग सेरेमनी शामिल है।
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