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चंडीगढ़ः बिग बाजार ने फिर लिए केरीबैग के 18 रुपये, अब ग्राहक को देने होंगे 11 हजार 500 रुपये
Sun, 22 Sep 2019 11:49 AM IST
पंचकुला ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: पंचकुला ब्यूरो
Updated Sun, 22 Sep 2019 11:49 AM IST
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फाइल फोटो
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कैरी बैग का अतिरिक्त चार्ज करने पर उपभोक्ता फोरम की ओर से सुनाए जा रहे आदेश के बावजूद कई कंपनियां बाज नहीं आ रही हैं। ऐसे ही एक मामले में इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 स्थित बिग बाजार को कैरीबैग के लिए चार्ज करना महंगा पड़ गया है।
फोरम ने अपने आदेश में कहा कि कंपनी के देश भर में कई स्टोर होंगे, जिससे वह काफी पैसे भी कमाते होंगे। इस तरह भोले-भाले लोगों को कैरीबैग के लिए अलग से पे करने पर मजबूर करना सेवा में कोताही है, क्योंकि शिकायतकर्ता के लिए अपने हाथों में नई चीजें लेकर जाना काफी अजीब लगेगा।
उपभोक्ता फोरम ने निर्देश दिए हैं कि वह शिकायतकर्ता को कैरीबैग के लिए चार्ज 18 रुपये रिफंड करे। मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए शिकायतकर्ता को एक हजार रुपये मुआवजा और 500 रुपये मुकदमा खर्च भी देने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सेक्रेटरी, माननीय राज्य आयोग यूटी चंडीगढ़ के कंज्यूमर लीगल एड अकाउंट में 10 हजार रुपये जमा करवाने के भी निर्देश दिए हैं।
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यह है मामला
सेक्टर-34 चंडीगढ़ निवासी भारत डावर ने फोरम में इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 के बिग बाजार के खिलाफ शिकायत दी थी। शिकायत में शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्होंने स्टोर से कुछ चीजें खरीदीं। काउंटर पर कैशियर ने उन्हें बताया कि क्लॉथ कैरीबैग के लिए अलग से 18 रुपये चार्ज किए जाएंगे।
शिकायतकर्ता ने इसका विरोध भी किया, क्योंकि स्टोर पर कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं था कि कैरीबैग के लिए अलग से चार्ज किया जाएगा। शिकायतकर्ता ने स्टोर पर सेवा में कोताही का आरोप लगाते हुए फोरम में शिकायत दी। दूसरे पक्ष ने फोरम में अपना जवाब दायर करते हुए कहा कि सेवा में कोई कोताही नहीं बरती। हालांकि, अपना जवाब दायर करने के लिए दूसरे पक्ष से कोई पेश नहीं हुआ, जिसके चलते केस को एक्सपार्टी (एकतरफा) करार दिया गया।
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फोरम ने अपने आदेश में कहा कि कंपनी के देश भर में कई स्टोर होंगे, जिससे वह काफी पैसे भी कमाते होंगे। इस तरह भोले-भाले लोगों को कैरीबैग के लिए अलग से पे करने पर मजबूर करना सेवा में कोताही है, क्योंकि शिकायतकर्ता के लिए अपने हाथों में नई चीजें लेकर जाना काफी अजीब लगेगा।
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उपभोक्ता फोरम ने निर्देश दिए हैं कि वह शिकायतकर्ता को कैरीबैग के लिए चार्ज 18 रुपये रिफंड करे। मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए शिकायतकर्ता को एक हजार रुपये मुआवजा और 500 रुपये मुकदमा खर्च भी देने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सेक्रेटरी, माननीय राज्य आयोग यूटी चंडीगढ़ के कंज्यूमर लीगल एड अकाउंट में 10 हजार रुपये जमा करवाने के भी निर्देश दिए हैं।
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यह है मामला
सेक्टर-34 चंडीगढ़ निवासी भारत डावर ने फोरम में इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 के बिग बाजार के खिलाफ शिकायत दी थी। शिकायत में शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्होंने स्टोर से कुछ चीजें खरीदीं। काउंटर पर कैशियर ने उन्हें बताया कि क्लॉथ कैरीबैग के लिए अलग से 18 रुपये चार्ज किए जाएंगे।
शिकायतकर्ता ने इसका विरोध भी किया, क्योंकि स्टोर पर कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं था कि कैरीबैग के लिए अलग से चार्ज किया जाएगा। शिकायतकर्ता ने स्टोर पर सेवा में कोताही का आरोप लगाते हुए फोरम में शिकायत दी। दूसरे पक्ष ने फोरम में अपना जवाब दायर करते हुए कहा कि सेवा में कोई कोताही नहीं बरती। हालांकि, अपना जवाब दायर करने के लिए दूसरे पक्ष से कोई पेश नहीं हुआ, जिसके चलते केस को एक्सपार्टी (एकतरफा) करार दिया गया।