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Panchkula News: गायिका व अभिनेत्री शहनाज गिल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, कंपनी का अनुबंध अवैध करार

Tue, 16 Jul 2024 05:01 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 16 Jul 2024 05:01 AM IST
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Big relief to singer and actress Shehnaaz Gill from High Court, company's contract declared illegal
चंडीगढ़। गायिका व अभिनेत्री शहनाज गिल को बड़ी राहत देते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने उनके और एक म्यूजिक कंपनी के बीच हुए अनुबंध को अवैध करार देते हुए खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कर दिया कि अनुबंध की स्वतंत्रता पक्षों के बीच समानता पर आधारित होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि समझौता संघर्ष के दिनों में जल्दबाजी में किया गया था, किसी एक कंपनी के लिए गायक को गाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते।
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हाईकोर्ट ने कहा कि मौजूदा मामले में प्रथम दृष्टया, विचाराधीन समझौते की शर्तें अनुचित हैं और इसका कारण यह है कि एक पक्ष के पास बेहतर सौदेबाजी की शक्ति है और दूसरा पक्ष बहुत ही निम्न स्थिति में है इसलिए, समझौते को प्रथम दृष्टया वैध नहीं माना जा सकता है और इसलिए, इसे वादी (शहनाज गिल) के लिए बाध्यकारी नहीं कहा जा सकता है।
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सज्जन कुमार दुहन व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए मोहाली की अदालत की ओर से जारी 29 अगस्त, 2023 के आदेश को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता सिमरन म्यूजिक इंडस्ट्री का मालिक है और उसने शहनाज के साथ समझौता किया था कि वह केवल उसकी कंपनी के लिए गीत गाएंगी। वर्ष 2019 में शहनाज को बिग बॉस 13 में प्रतिभागी के तौर पर शामिल किया गया था और 27 सितंबर, 2019 को बिग बॉस हाउस में प्रवेश किया था।
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बिग बॉस में शामिल होने से ठीक दो दिन पहले याची ने गिल से अनुरोध किया था कि वह गिल से भविष्य के काम को लेकर अनुबंध करना चाहते हैं। गिल के अनुसार बार-बार अनुरोध करने पर उन्होंने जल्दबाजी में उस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और बिग बॉस हाउस के लिए रवाना हो गईं। बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद उनके पास काम के कई प्रस्ताव आए, लेकिन सिमरन म्यूजिक कंपनी प्रस्ताव देने वालों को ई मेल करने लगी कि शहनाज गिल का उनके साथ अनुबंध है और उनकी इजाजत के बिना शहनाज किसी अन्य कंपनी के साथ काम नहीं कर सकती। इस पर गिल ने कंपनी को 25 दिसंबर, 2020 को एक कानूनी नोटिस भेजा। इसमें बताया गया कि समझौता गलत बयानी का परिणाम था और इसे लागू नहीं किया जा सकता। गिल ने कहा कि उसने इस समझौते को रद्द कर दिया है और वह किसी भी तरह से उससे बंधी नहीं हैं। इसके बाद कंपनी ने कोई जवाब नहीं दिया और गिल को लगा कि विवाद सुलझ गया है। दो वर्षों तक बिना किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप के गानों के विज्ञापन, म्यूजिक वीडियो, रिएलिटी शो, फिल्में आदि में काम किया। कंपनी ने अब अचानक म्यूजिक वीडियो घणी स्याणी के स्वामित्व पर सवाल उठा दिया जिसे देसी म्यूजिक फैक्टरी ने निर्मित किया था और दिसंबर 2022 में रिलीज किया गया था। कंपनी के विवाद उठाने पर यूट्यूब ने अपने प्रोटोकॉल के अनुसार गाने को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। वीडियो के 24 मिलियन व्यूज तक पहुंचने के बावजूद निर्माता यूट्यूब से सभी राजस्व से वंचित हो गए।


हाईकोर्ट ने शहनाज के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि प्रतिवादियों की लंबी चुप्पी से प्रथम दृष्टया यह साबित होता है कि उन्होंने समझौते को रद्द मान लिया था। याची कंपनी संगीत उद्योग में अपनी साख और प्रतिष्ठा के कारण उच्च स्थान पर है, जबकि शहनाज महत्वाकांक्षी गायिका थी। संगीत उद्योग में अपनी जगह बनाने का सपना देखते हुए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए, समझौते में उल्लिखित अनुचित शर्तों को उसने स्वीकार कर लिया। ऐसे में यह समझौता रद्द किए जाने योग्य मानते हुए हाईकोर्ट ने गिल के खिलाफ कंपनी की याचिका को खारिज कर दिया।
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