फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Big relief to Bikram Singh Majithia from High Court, SIT withdrew summon order

Panchkula News: बिक्रम सिंह मजीठिया को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, एसआईटी ने वापस लिया समन आदेश

Tue, 09 Jul 2024 06:24 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 09 Jul 2024 06:24 AM IST
विज्ञापन
Big relief to Bikram Singh Majithia from High Court, SIT withdrew summon order
चंडीगढ़। एनडीपीएस मामले में अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मजीठिया की याचिका पर सुनवाई के दौरान जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) ने बताया कि याची को जारी समन आदेश वापस लेने का निर्णय लिया गया है। इस जानकारी को आधार बनाते हुए हाईकोर्ट ने मजीठिया की याचिका का निपटारा कर दिया। इससे पहले 18 जून को हाईकोर्ट ने आठ जुलाई तक उन्हें एसआईटी के समक्ष पेश होने से छूट दे दी थी।
विज्ञापन

याचिका दाखिल करते हुए मजीठिया ने हाईकोर्ट को बताया कि एसआईटी की ओर से भेजे गए समन पूरी तरह गलत हैं। उन्हें बेवजह बार-बार बुलाया जा रहा है। इस पर पंजाब सरकार ने कहा था कि मजीठिया से जो जानकारी मांगी गई है, वह 25 जून तक दे सकते हैं। मजीठिया के वकील की ओर से इस पर भी सवाल उठाए जाने पर सरकारी वकील ने कहा था कि मजीठिया 8 जुलाई के बाद पेश हो सकते हैं।
विज्ञापन


सरकारी वकील के इस बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 8 जुलाई तक स्थगित कर दी थी। सोमवार को सुनवाई शुरू होते ही पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि एसआईटी ने जो समन आदेश जारी किया था अब उसे वापस लिया जा रहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि अब इस याचिका का कोई औचित्य नहीं बनता है। ऐसे में हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया है। मजीठिया के खिलाफ 20 दिसंबर, 2021 को एनडीपीएस एक्ट के तहत मोहाली में मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में मजीठिया को बाद में हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed