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हरियाणा : अनाज मंडियों की दुकानों खाद, बीज और दवाइयों की बिक्री पर रोक

Fri, 17 Jun 2022 02:21 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Fri, 17 Jun 2022 02:21 AM IST
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Ban on sale of fertilizers, seeds and medicines in grain markets
चंडीगढ़। हरियाणा की अनाज मंडियों में स्थित दुकानों में अब खाद, बीज और कीटनाशक दवाइयां नहीं बेची जा सकेंगी। हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड ने दुकानों में इन वस्तुओं का व्यापार तुरंत बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। बोर्ड के आदेश के मार्केट कमेटियों ने दुकानदारों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। जिसका व्यापारी विरोध कर रहे हैं और आदेश वापस लेने का आग्रह किया है।
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मार्केट कमेटियों ने नोटिस भेजकर दुकानदारों से जवाब मांगा था। उन्होंने जो जवाब भेजे हैं, उनसे कमेटियां संतुष्ट नहीं हैं। मार्केट कमेटियों ने ताजा नोटिस में कहा है कि दुकानों के आवंटन पत्र के अनुसार इनमें कृषि उपज की खरीद-फरोख्त के अलावा कोई काम नहीं किया जा सकता। अगर दुकानों पर खाद, बीज और कीटनाशक की बिक्री की गई तो लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।
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इसके अलावा एचएपीएम एक्ट 1961 के अचल संपत्ति नियमों के तहत दुकान भी जब्त की जा सकती है। खाद, बीज और दवाइयाें की बिक्री अवैध है। सूत्रों के अनुसार प्रदेश की अनाज मंडियों में स्थित दुकानों में खाद, बीज और कीटनाशक के साथ करियाना और कपड़ा की बिक्री को लेकर किसी ने आरटीआई के तहत विपणन बोर्ड से जानकारी मांगी थी। आरटीआई लगते ही बोर्ड ने जवाब देने के साथ ही इन वस्तुओं की बिक्री प्रतिबंधित करने के आदेश भी जारी कर दिए। व्यापारियों का तर्क है कि उनकी दुकानों को फ्री होल्ड किया गया था, इसलिए वे इन वस्तुओं को बेच सकते हैं। प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि बोड के आदेश उचित नहीं हैं। खाद, बीज व खेती में प्रयोग आने वाली कीटनाशक दवाइयां अनाज मंडियों में बेचने की अनुमति मिलनी चाहिए। बोर्ड इन वस्तुओं का व्यापार करने की अधिसूचना तुरंत प्रभाव से जारी करे। सरकार अनाज मंडियों का सर्वे करवाकर सभी मंडियों में हर तरह का व्यापार करने की इजाजत दे।
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