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Panchkula News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी ऑटो चालक को दस साल की सजा

Sat, 16 May 2026 02:06 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 16 May 2026 02:06 AM IST
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Auto-rickshaw driver convicted of raping a minor sentenced to ten years in prison.
फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला, दोषी पर 12 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
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संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने आरोपी ऑटो चालक को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
महिला थाना पुलिस ने 29 दिसंबर 2023 को पीड़िता के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। पीड़ित पक्ष की ओर से अदालत में पेश हुई सरकारी वकील सुखविंदर कौर ने कहा कि दोषी ने बच्ची को ऑटो में ले जाकर दुष्कर्म किया और उसे धमकियां भी दीं। उन्होंने अदालत से कड़ी सजा देने की मांग की, ताकि समाज में सख्त संदेश जाए।
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पीड़िता के पिता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनकी पत्नी की मौत हो चुकी है और उनके चार बच्चे हैं। घटना वाले दिन उनकी 14 वर्षीय बेटी और छोटी बहन अपने दादा को खाना देने सेक्टर-21 गई थीं। शाम को घर लौटते समय जानकार ऑटो चालक ने दोनों बच्चियों को जबरन ऑटो में बैठा लिया। आरोपी बच्चियों को सेक्टर-19 फेज-1 स्थित गंदे नाले के पास ले गया, जहां उसने बड़ी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने बच्ची को जान से मारने की धमकी भी दी। घर लौटने पर बच्ची के कपड़े खून से सने हुए थे। इसके बाद उसने अपने पिता को पूरी घटना बताई, जिसके आधार पर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई।
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