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घोषणा : जिले में पटाखों की बिक्री और प्रयोग पर रोक, जिलाधीश ने जारी किए आदेश

Thu, 04 Nov 2021 01:12 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Thu, 04 Nov 2021 01:12 AM IST
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Announcement: Prohibition on sale and use of firecrackers in the district, orders issued by the District Collector
पंचकूला। जिले में पटाखों की बिक्री और प्रयोग पर रोक लगा दी गई है। यह आदेश जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पंचकूला के अध्यक्ष विनय प्रताप सिंह ने जारी किए हैं। उन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में छापामारी और जांच करने के लिए अधिकारियों की क्षेत्रवार जांच टीमों का भी गठन किया है। अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में सख्त निगरानी करेंगे और सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और उपयोग के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। विनय प्रताप सिंह ने कहा है कि वायु प्रदूषण से लोगों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव तो पड़ता ही है, साथ ही पर्यावरण को भी गंभीर नुकसान होता है।
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विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और पहले से सांस की बीमारी/ हृदय रोग आदि से ग्रस्त लोगों के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि अधिकारी अपने क्षेत्रों में कड़ी निगरानी रखेंगे और केवल हरित पटाखों के उपयोग के संबंध में इन आदेशों को लागू करना सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ-साथ संबंधित अधिकारी इन आदेशों का उल्लंघन करने पर विस्फोटक अधिनियम 1884 और सीआरपीसी और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधान के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा-188 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि यह आदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हरियाणा द्वारा जारी पत्र के अनुपालन में जारी किया गया है।
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