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प्रीतपाल अपहरण मामले में हत्या के प्रयास व धार्मिक भावनाएं आहत करने की जोड़ी धारा: पंजाब
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चंडीगढ़। किसान प्रीतपाल के अपहरण व उसको प्रताड़ित करने के मामले में पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि इस मामले में दर्ज एफआईआर में अब हत्या के प्रयास व धार्मिक भावनाओं को आहत करने की धाराएं भी जोड़ दी गई हैं। साथ ही पंजाब पुलिस ने पाया है कि जिस स्थान से प्रीतपाल का अपहरण हुआ वह हरियाणा के अधिकार क्षेत्र में है। प्रीतपाल सिंह के पिता ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए अपने बेटे को हरियाणा पुलिस की अवैध हिरासत में बताते हुए उसे छुड़ाने के लिए हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की थी। इस मामले में हरियाणा पुलिस ने कहा था कि उन्हें प्रीतपाल घायल अवस्था में मिला था और उसे इलाज के बाद पीजीआई चंडीगढ़ भेज दिया गया था। हाईकोर्ट के आदेश पर चंडीगढ़ में मजिस्ट्रेट ने प्रीतपाल के बयान दर्ज किए थे। इसके बाद हरियाणा पुलिस ने उसे भीड़ को भड़काने वाला मुख्य साजिशकर्ता बता दिया था। पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि हत्या के प्रयास की धाराएं एफआईआर में क्यों नहीं जोड़ी गईं।
मंगलवार को सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार की ओर से हलफनामा दाखिल करते हुए बताया गया कि प्रीतपाल के बयान के अनुसार उसे प्रताड़ित करते हुए उसकी पगड़ी और श्री साहिब का अपमान किया गया। उसके जख्मों और अपमान को लेकर बयान के बाद अब एफआईआर में हत्या के प्रयास की धारा 307 और धार्मिक भावनाएं आहत करने की धारा 295 जोड़ दी गई है। इसके साथ ही उस स्थान की भी पहचान की गई है जहां प्रीतपाल के साथ घटना हुई, यह स्थान हरियाणा के क्षेत्राधिकार में है। इसके साथ ही हलफनामे में हाईकोर्ट से अपील की गई कि इस मामले की जांच भी हाईकोर्ट द्वारा गठित रिटायर्ड जस्टिस जयश्री ठाकुर की कमेटी को सौंपी जाए जो शुभकरण की मौत की जांच कर रही है। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार के इस जवाब को कॉपी याची पक्ष के वकील ईश पुनीत सिंह को सौंपने का आदेश दिया है। उन्हें सोमवार को इसका अध्ययन कर इस पर बहस का आदेश दिया है।
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मंगलवार को सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार की ओर से हलफनामा दाखिल करते हुए बताया गया कि प्रीतपाल के बयान के अनुसार उसे प्रताड़ित करते हुए उसकी पगड़ी और श्री साहिब का अपमान किया गया। उसके जख्मों और अपमान को लेकर बयान के बाद अब एफआईआर में हत्या के प्रयास की धारा 307 और धार्मिक भावनाएं आहत करने की धारा 295 जोड़ दी गई है। इसके साथ ही उस स्थान की भी पहचान की गई है जहां प्रीतपाल के साथ घटना हुई, यह स्थान हरियाणा के क्षेत्राधिकार में है। इसके साथ ही हलफनामे में हाईकोर्ट से अपील की गई कि इस मामले की जांच भी हाईकोर्ट द्वारा गठित रिटायर्ड जस्टिस जयश्री ठाकुर की कमेटी को सौंपी जाए जो शुभकरण की मौत की जांच कर रही है। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार के इस जवाब को कॉपी याची पक्ष के वकील ईश पुनीत सिंह को सौंपने का आदेश दिया है। उन्हें सोमवार को इसका अध्ययन कर इस पर बहस का आदेश दिया है।
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