फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Accused granted anticipatory bail in case involving the felling of Khair trees from the forest.

Panchkula News: जंगल से खैर के पेड़ काटने के मामले में आरोपी को मिली अग्रिम जमानत

Sat, 05 Sep 2026 01:13 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:13 AM IST
विज्ञापन
Accused granted anticipatory bail in case involving the felling of Khair trees from the forest.
जंगल से खैर के पेड़ काटने के मामले में आरोपी को मिली अग्रिम जमानत
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। पिंजौर थाना क्षेत्र के सूरजपुर ब्लॉक स्थित जंगल से खैर के पेड़ काटकर लकड़ी ले जाने के मामले में आरोपी मलकियत सिंह उर्फ बबला को अदालत से अग्रिम जमानत मिल गई। अदालत ने आरोपी को 7 सितंबर 2026 तक या उससे पहले जांच अधिकारी के समक्ष जांच में शामिल होने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी। मामले में आरोप है कि 3 अप्रैल की रात सरकारी जंगल से छह खैर के पेड़ काटे गए थे। वन अधिकारियों को सूचना मिलने पर प्रेमपुरा रोड पर नाकेबंदी की गई। इस दौरान बाइक पर तीन लोगों को इलाके की रेकी करते देखा गया, जो वन अधिकारियों को देखकर फरार हो गए। इसके बाद जंगल के पास खैर की लकड़ी से भरी मारुति-800 कार बरामद हुई, जिसका चालक मौके से फरार हो गया था। 14 जून को पिंजौर थाने में मामला दर्ज किया गया। अदालत में आरोपी की ओर से अधिवक्ता ने दलील दी कि मलकियत सिंह को गलत तरीके से मामले में फंसाया गया है। उसके खिलाफ पेड़ काटने या कार चलाने का कोई सीधा आरोप नहीं है और न ही पुलिस ने उसके कब्जे से कोई बरामदगी की है। अदालत ने परिस्थितियों को देखते हुए कहा कि आरोपी से हिरासत में पूछताछ की तत्काल आवश्यकता नहीं दिखाई देती। उसे 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत देते हुए बिना अनुमति देश से बाहर नहीं जाने के निर्देश दिए गए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed