फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Accused Badal Denied Bail in Kundi Murder Case

Panchkula News: कुंडी हत्याकांड में आरोपी बादल को नहीं मिली जमानत

Tue, 28 Apr 2026 02:17 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 28 Apr 2026 02:17 AM IST
विज्ञापन
Accused Badal Denied Bail in Kundi Murder Case
पत्थरों से सिर कुचलकर हत्या का मामला, कोर्ट ने कहा-गंभीर अपराध में राहत नहीं
विज्ञापन


माई सिटी रिपोर्टर
पंचकूला। सेक्टर-20 के कुंडी गांव में पत्थरों से सिर कुचलकर की गई हत्या के मामले में आरोपी बादल की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। अदालत ने अपराध को गंभीर बताते हुए राहत देने से इनकार किया।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी पर हत्या जैसे संगीन आरोप हैं, जिनमें उम्रकैद या मृत्युदंड तक का प्रावधान है। ऐसे मामलों में जमानत देने से समाज में गलत संदेश जा सकता है। साथ ही कोर्ट ने आशंका जताई कि आरोपी बाहर आने पर सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है, गवाहों को प्रभावित कर सकता है या फरार हो सकता है।
विज्ञापन


बीमारी का हवाला नहीं आया काम
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपी को झूठा फंसाने और जेल में उसकी तबीयत खराब होने की दलील दी। हीमोग्लोबिन कम होने और इलाज की जरूरत का हवाला भी दिया गया। साथ ही कहा गया कि पुलिस चालान पेश कर चुकी है और अब कोई रिकवरी बाकी नहीं है। हालांकि अदालत ने इन तर्कों को खारिज करते हुए कहा कि मामला सुनियोजित और जघन्य प्रकृति का है, इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती।
विज्ञापन
विज्ञापन


जनवरी में हुई थी वारदात
सरकारी पक्ष के अनुसार 14 जनवरी 2026 को कुंडी गांव में फुटपाथ पर टीटू नामक व्यक्ति का शव मिला था। जांच में सामने आया कि बादल ने अपने साथियों पंकज, दिनेश और राम कुमार के साथ मिलकर पत्थरों से वार कर हत्या की थी। पुलिस ने आरोपी के पास से खून से सना कपड़ा भी बरामद किया था। फिलहाल आरोपी न्यायिक हिरासत में है और मामले की अगली सुनवाई जारी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed