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हाउस टैक्स का नया रूल मंजूर नहीं

Thu, 04 Apr 2013 05:30 AM IST
Panchkula
Panchkula Updated Thu, 04 Apr 2013 05:30 AM IST
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पंचकूला। प्रशासन की तरफ से जारी कलेक्टर रेट के हिसाब से हाउस टैक्स लगाने को इनेलो ने आड़े हाथों लिया है। जिला इनेलो नेताओं ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर 15 दिनों के भीतर इस पॉलिसी को खारिज नहीं किया गया तो शहर की सभी रेजिडेंट वेलफेयर्स के साथ मिलकर प्रदर्शन किया जाएगा। इनेलो के जिला शहरी प्रधान मनोज अग्रवाल की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया।
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मनोज अग्रवाल ने बताया कि प्रशासन ने कलेक्टर रेट के हिसाब से हाउस टैक्स की जो नई पॉलिसी बनाई है, वह जनविरोधी है। अभी तक हाउस टैक्स की पॉलिसी में नियम था कि प्रापर्टी के आकार के आधार पर टैक्स लिया जाए, जबकि अब प्रशासन ने इसे कलेक्टर रेट के आधार पर तय कर दिया है। इससे आम जनता की जेब पर बोझ पड़ेगा।
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अपने ही घर में किराएदार
अग्रवाल ने आरोप लगाया कि लोग अपने ही घरों मेें किरायेदार बनकर रह गए हैं। जिस घर का टैक्स अभी तक सालाना करीब 10 हजार रुपये बनता था, उनके मालिकों को अब दो हजार रुपये अतिरिक्त चुकाना पड़ेगा। इस नई पॉलिसी की मार जहां पंचकूला पर पड़ी है, वहीं पूरे प्रदेश में बिजली दरों और वाहन टैक्स में बढ़ोतरी कर झटका दिया गया है। इनेलो की जिला इकाई इस बाबत स्थानीय प्रशासन को राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी देगी। इस बैठक के दौरान नरेंद्र भल्ला, हरबंस सिंगला, उमेद्ध ढुल व अशोक सिंगला सहित अन्य नेता मौजूद रहे।
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