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प्रशासन ने जारी किया नोटिफिकेशन, अब मर्ज हो सकेंगे आपस में भूखंड

Wed, 18 Jul 2018 01:44 AM IST
Updated Wed, 18 Jul 2018 01:44 AM IST
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प्रशासन ने जारी किया नोटिफिकेशन, अब मर्ज हो सकेंगे आपस में भूखंड
अब आपस में मर्ज हो सकेंगे दो भूखंड
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चंडीगढ़ प्रशासन ने जारी किया नोटिफिकेशन
प्रशासन की वेबसाइट पर देखा जा सकता है पूरा ब्यौरा
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। शहर में यदि आपके पास अगल-बगल एक से अधिक आवासीय प्लॉट हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। चंडीगढ़ प्रशासन अब ऐसे संपत्ति मालिकों पर मेहरबान हो गया है। प्रशासन ने एक साथ अगल-बगल दो आवासीय प्लॉट रखने वाले मालिकों के प्लॉटों को एक साथ मर्ज करने का फैसला किया है। चंडीगढ़ प्रशासन ने मंगलवार को इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हालांकि इसके लिए एस्टेट ऑफिस से प्लॉट का डिजाइनिंग और आकार वेरिफाई कराना होगा तभी प्रशासन की ओर से प्लॉटों को मर्ज किया जाएगा।
इसके लिए भी कम्पीटेंट अथॉरिटी से रिवाइज्ड प्लान की मंजूरी लेने की जरूरत होती थी, लेकिन पांच वर्ष पहले इस प्लान में परिवर्तन कर दिया गया था। इसके चलते संपत्ति मालिकों के साथ प्लॉट होने के बावजूद उन्हें हाउस संबंधी सभी प्रक्रियाएं अलग-अलग पूरी करनी पड़ती रही हैं।
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इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने के साथ ही जहां संपत्ति मालिकों को दो आवासीय प्लॉट के अलग-अलग कर देने से राहत मिलेगी। वहीं एक साथ टैक्स देने का लाभ भी मिलेगा, जिसमें अलग-अलग टैक्स की राशि से कुछ कम राशि जमा करनी पड़ेगी। हालांकि इससे प्रशासन को थोड़े राजस्व का नुकसान भी उठाना पड़ेगा।
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पहले नहीं थी प्लॉट मर्ज करने की इजाजत
रिवाइज्ड प्लान की तर्ज पर आवासीय प्रॉपर्टी में भी प्लॉटों को मर्ज करने की प्रशासन इजाजत दे रहा है। वर्ष-2017 में नोटिफाइड हरियाणा अर्बन रुल्स में भी प्लॉट को मर्ज करने की इजाजत दी गई थी। नियमानुसार किसी बिल्डिंग के निर्माण के लिए दो और उससे अधिक प्लॉट को इकट्ठे किया जा सकता है। अभी तक शहर में दो प्लॉट मर्ज करने की इजाजत नहीं दी जाती थी। प्रशासन द्वारा हरियाणा की तर्ज पर नोटिफाइड चंडीगढ़ बिल्डिंग रुल्स (अर्बन) में और भी कई राहत शहरवासियों को दी गई है। इसके लिए प्रशासन द्वारा कई नियम व कानून बनाए गए हैं। जोकि प्रशासन की बेवसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं।
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